पश्चिम बंगाल: वृद्ध महिला की रेप के बाद की थी हत्या, सात साल बाद दो दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा
18 मई 2018 को 65 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। अब रानाघाट उपजिला न्यायालय ने मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूछताछ में पता चला था कि वृद्धा जब रात में शौचालय जाने के लिए घर का दरवाजा खोला था तभी दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए और दुष्कर्म के बाद वृद्धा की हत्या कर दी।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। रानाघाट उपजिला न्यायालय ने वृद्धा से दुष्कर्म व हत्या मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सौमेन गुप्ता ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 376डी के तहत दोषी ठहराया।
दोषियों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है तथा भुगतान न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया है।
2018 में हुई थी घटना
- पुलिस सूत्रों के अनुसार 18 मई 2018 को 65 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। वृद्ध महिला रानाघाट थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन से सटे मोहल्ले में अकेली रहती थी। वृद्धा के घर से थोड़ी ही दूरी पर उसकी इकलौती बेटी का ससुराल है।
- घटना की सुबह वृद्धा की बेटी आई, तो घर का दरवाजा खुला पाया। बुजुर्ग मां फर्श पर अर्धनग्न अवस्था में बेहोश पड़ी थी। उसके पूरे शरीर पर जख्म के निशान थे। वह तुरंत पड़ोसियों की मदद से अपनी मां को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसे देखते हुए मृतका की बेटी ने रानाघाट पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
दुष्कर्म के बाद की थी हत्या
पुलिस ने जांच की और दो लोगों शुभंकर सिकदर और तनु सरकार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि वृद्धा जब रात में शौचालय जाने के लिए घर का दरवाजा खोला था, तभी दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए और दुष्कर्म के बाद वृद्धा की हत्या कर दी।
पुलिस ने बताया कि अपराध करने के बाद शुभंकर और तनु मुंबई भाग गए। वहां से उन्होंने नेपाल भागने की योजना बनाई। दोनों ने इस मामले पर बात करने के लिए रानाघाट में अपने एक परिचित से संपर्क किया। उस सूचना के आधार पर पुलिस ने मुंबई में छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
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