West Bengal: हत्या के मामले में टीएमसी पार्षद समेत पांच को उम्रकैद, चोरी के शक में एक व्यक्ति की ले ली थी जान
बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के सोदपुर में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में बैरकपुर कोर्ट ने मंगलवार को पानीहाटी नगर पालिका के पार्षद तारक गुहा समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह घटना 25 सितंबर 2014 को घटी थी। मोबाइल चोरी के संदेह में शंभू चक्रवर्ती नामक एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के सोदपुर में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में बैरकपुर कोर्ट ने मंगलवार को पानीहाटी नगर पालिका के पार्षद तारक गुहा समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह घटना 25 सितंबर 2014 को घटी थी।
दुर्गा पूजा के दौरान सोदपुर के 11 नंबर वार्ड के गांधीनगर स्थित एक स्थानीय क्लब जनकल्याण समिति के कार्यालय में मोबाइल चोरी के संदेह में शंभू चक्रवर्ती नामक एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि टीएमसी पार्षद के नेतृत्व में क्लब के सदस्यों ने घटना को अंजाम दिया था।
शंभू पेशे से मछली विक्रेता था
शंभू पेशे से मछली विक्रेता था। मृतक की पत्नी ज्योत्सना चक्रवर्ती ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इनमें घटना के बाद ही दो लोग फरार हो गए। पुलिस ने कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया था।
बैरकपुर कोर्ट ने पांच लोगों को दोषी करार दिया
गत शुक्रवार को बैरकपुर कोर्ट ने इनमें से पांच लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि तीन लोगों को बरी कर दिया था। इस दिन दोषियों में तृणमूल कांग्रेस के पार्षद तारक गुहा, पार्षद के भतीजे नेपाल गुहा, जयदेव मुखर्जी, श्यामल दास और हरिपद सरकार शामिल हैं। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दोषी कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख करेंगे।
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