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    Kolkata Doctor Death: HC के आदेश के बाद थाने पहुंची CBI, पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल

    Updated: Tue, 13 Aug 2024 08:39 PM (IST)

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। मंगलवार को आदेश जारी होने के कुछ ही देर बाद केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी टाला थाने पहुंचे। संबंधित मामलों की जांच रिपोर्ट पुलिस से जुटाए गए सीसीटीवी फुटेज को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया गया है।

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    आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में थाने पहुंची CBI (फोटो-जागरण)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाताः कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरजी कर मेडिकल कालेज अस्पताल की डाक्टर से दुष्कर्म और हत्या की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। मंगलवार को आदेश जारी होने के कुछ ही देर बाद केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी टाला थाने पहुंचे। संबंधित मामलों की जांच रिपोर्ट, पुलिस से जुटाए गए सीसीटीवी फुटेज को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया गया है।

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    हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आरजी कर दुष्कर्म व हत्या कांड में पुलिस की भूमिका पर असंतोष जताया है। इस कांड को लेकर दायर जनहित के पांच मामलों पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई हुई। वहां कई सवाल उठे। सुनवाई में राज्य से केस डायरी तलब की गई थी।

    राज्य सरकार ने कोर्ट में जमा की थी केस डायरी 

    राज्य सरकार ने दोपहर एक बजे केस डायरी कोर्ट में जमा  दी थी। उस रिपोर्ट को देखने के बाद चीफ जस्टिस ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए।

    आरजीकर कांड में सबसे पहले अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी, इसे लेकर कोर्ट में सवाल उठे। इस संबंध में सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा कि इस तरह की जितने भी महत्वपूर्ण मामले होते हैं उसमें अप्राकृतिक मौत का मामला ही दर्ज किया जाता है।

    हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने क्या कहा?

    पहले तो किसी ने शिकायत नहीं की थी। इसलिए इसे अप्राकृतिक मौत कहा गया। राज्य की दलील सुनकर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या शव सड़क के किनारे से बरामद हुआ है? इसे असामान्य मृत्यु क्यों कहा गया? अस्पताल के एक अधीक्षक और प्राचार्य हैं। आपने प्रिंसिपल को पुरस्कृत किया। स्वत: केस क्यों नहीं बना? अब बहुत हो गया है। यह तर्क मत दें। इसके बाद चीफ जस्टिस इस दुष्कर्म व हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया।

    रिपोर्ट पेश करे सीबीआई

    मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के वकील से मामले के दस्तावेज अदालत के भीतर ही सीबीआई को सौंपने को कहा। मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बात होगी। मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि सीबीआई अगली सुनवाई में जांच की प्रगति पर रिपोर्ट पेश करे। इसी के मद्देनजर हाई कोर्ट का फैसला आते ही सीबीआई अधिकारियों की टीम थाने पहुंच गई।

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