Fancy VIP Number: इस राज्य में गाड़ी का पसंदीदा नंबर लेना हुआ आसान, घर बैठे ऐसे कर सकते हैं प्राप्त
West Bengal क्या आप एक विशेष या अपना पसंदीदा कार या बाइक नंबर प्राप्त करना चाहते हैं? अब से आपको यह मौका घर बैठे ही मिलेगा लेकिन उस नंबर को पाने के लिए संबंधित वाहन के मालिक को ऑनलाइन नीलामी में भाग लेना होगा। पिछले दिनों परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में निर्णय लिया गया है जिसकी अधिसूचना जारी हो गई।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। क्या आप एक विशेष या अपना पसंदीदा कार या बाइक नंबर प्राप्त करना चाहते हैं? अब से आपको यह मौका घर बैठे ही मिलेगा, लेकिन उस नंबर को पाने के लिए संबंधित वाहन के मालिक को ऑनलाइन नीलामी में भाग लेना होगा। पिछले दिनों परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में निर्णय लिया गया है।
पसंदीदा नंबर लेना हुआ आसान
परिवहन सचिव सौमित्र मोहन ने बुधवार को उस फैसले को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले परिवहन विभाग के पोर्टल 'वाहन' पर जाकर ऑनलाइन करना होगा। फिर कार मालिक परिवहन विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से विशेष या कस्टम नंबर प्राप्त कर सकते हैं।
हालांकि, परिवहन विभाग में विशेष या निजी नंबर लेने का चलन पहले से ही था, लेकिन इस बार वे इसे अलग तरीके से पेश करना चाहते हैं और इसे और अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। जिस तरह इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत चार पहिया वाहनों के नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं, उसी तरह स्कूटर या बाइक के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन उसके लिए नीलामी में भाग लेना अनिवार्य है।
ऑनलाइन नीलामी में लेना होगा हिस्सा
इस अधिसूचना में आठ सूत्री दिशानिर्देश भी दिए गए हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक, किसी भी नंबर को पाने के लिए ऑनलाइन नीलामी में हिस्सा लेना अनिवार्य है। ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने के लिए 1000 रुपये का पंजीकरण शुल्क देना होगा और वह शुल्क वापसी योग्य नहीं है। विशेष या पसंदीदा नंबर मिलने के बाद यह शुल्क वाहन मालिक को दूसरे तरीके से वापस कर दिया जाएगा।
नीलामी में जीतने के 96 घंटों के भीतर सभी शर्तें करनी होगी पूरी
विशेष या पसंदीदा वाहन नंबर की अदला-बदली नहीं की जा सकती। अगर इसे बदलना है तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ही बदलना होगा। हालांकि, वाहन पंजीकरण में बदलाव के बाद, उस विशेष वाहन नंबर में कोई और बदलाव नहीं किया जा सकता है। एक नंबर की नीलामी 30 दिन में अधिकतम तीन बार होगी।
क्या है नीलामी प्रक्रिया?
यदि कोई विजेता बोली लगाने वाला 96 घंटों के भीतर नीलामी में जीतने की सभी शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, तो संबंधित नंबर की दोबारा नीलामी की जाएगी। यह ऑनलाइन नीलामी तीन दिनों तक खुली रहेगी। यह प्रक्रिया हर सप्ताह बुधवार से शुरू होकर शुक्रवार तक पूरी होगी। नीलामी समाप्त होने के बाद, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को पूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए चार दिन या कुल 96 घंटे का समय दिया जाएगा।
परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार कि विभाग इस प्रकार की सेवा को और अधिक लोकप्रिय बनाना चाहता है। इसलिए नए तरीके से ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया के जरिए नंबर बांटने की कोशिश की जा रही है। इस व्यवस्था में वाहन स्वामियों को वाहन का विशेष नंबर मिलने से परिवहन विभाग के अधिक राजस्व वसूली का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा।
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