शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने SSC और CBI से मांगी जांच की प्रगति को लेकर रिपोर्ट, पूछे कई सवाल
कलकत्ता हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) और सीबीआइ दोनों से रिपोर्ट मांगी है। मालूम हो कि 11वीं व 12वीं के शिक्षकों की ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) और सीबीआइ, दोनों से रिपोर्ट मांगी है। न्यायाधीश विश्वजीत बसु ने एसएससी से 11वीं व 12वीं के शिक्षकों की भर्ती से संबंधित रिपोर्ट मांगी है, जबकि सीबीआइ से घोटाले की जांच की प्रगति को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है।
हाई कोर्ट ने एसएससी से क्या पूछा?
मालूम हो कि 11वीं व 12वीं के शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं व जारी की गई मेधा तालिका में गड़बड़ी का आरोप लगा है। हाई कोर्ट ने एसएससी से पूछा है कि उत्तर पुस्तिकाओं को जारी क्यों नहीं किया गया और मेधा तालिका में पीछे के स्थान पर रहने वालों की शीर्ष स्थानों पर रहने वालों से पहले नियुक्ति कैसे हो गई?
राज्य सरकार ने नपा भर्ती घोटाले में SC में दर्ज मामले को लिया वापस
वहीं, दूसरी तरफ राज्य सरकार ने नगरपालिका (नपा) भर्ती घोटाले की सीबीआइ जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए मामले को वापस ले लिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से कलकत्ता हाई कोर्ट में भी इसे लेकर मामला किया गया है।
सीबीआई ने की थी 20 जगहों पर छापामारी
न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती एवं पार्थसारथी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से सवाल किया कि जब हाई कोर्ट में मामला चल रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा क्यों किया गया है?
इसके बाद राज्य सरकार के अधिवक्ता की ओर से खंडपीठ को मौखिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट से मामला वापस ले लिए जाने की बात कही गई और अब मामला वापस ले लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि सीबीआइ ने गत बुधवार को 14 नपा के कार्यालयों समेत 20 जगहों पर छापेमारी की थी।

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