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    Kolkata: बांकुड़ा में रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट से लगी आग, एक ही परिवार के दो लोगों की मौत; तीन घायल

    Updated: Fri, 10 Jan 2025 11:40 AM (IST)

    बंगाल के बांकुड़ा जिले में एक मकान में गुरुवार देर रात में भीषण आग लग गई। इसकी चपेट में आने से एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का पता चलने पर जब स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकले तो देखा कि निताई पाल का घर जल रहा था।

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    बांकुड़ा में रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट से लगी आग (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के बांकुड़ा जिले में एक मकान में गुरुवार देर रात में भीषण आग लग गई। इसकी चपेट में आने से एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

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    मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना रात करीब 12 बजे बांकुड़ा शहर के लालबाजार माझीपाड़ा इलाके में हुई, जब अचानक जोरदार धमाके की आवाज से पूरा इलाका हिल गया।

    घटना का पता चलने पर जब स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकले तो देखा कि निताई पाल का घर जल रहा था। खबर मिलते ही दमकल विभाग की टीम और बांकुड़ा सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। कई दमकल की गाड़ियों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

    जलते हुए मकान से कुल पांच लोगों को झुलसी हुई अवस्था में निकालकर बांकुड़ा के सरकारी सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया।

    हादसे में घायल अन्य तीन लोगों को बाद में दुर्गापुर के एक निजी नर्सिंग होम में स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं, मृतकों के नाम निताई पाल और मीना पाल बताए जा रहे हैं।

    आग लगने के कारण को लेकर अभी संशय बना हुआ है।

    घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने दावा किया कि घर में आग रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट के कारण लगी है। पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। आग से मकान का एक हिस्सा भी ढह गया। आग से इलाके में दहशत का माहौल रहा।

    कोलकाता में 5 साल के बच्चे के साथ यौन शोषण

    कोलकाता से सटे साल्टलेक में एक पांच साल के बच्चे के यौन शोषण के मामले में उत्तर 24 परगना की बारासात की पॉक्सो अदालत ने मंगलवार दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई।

    62 साल के शख्स पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। ट्यूशन पढने जाने के दौरान शिक्षिका के पिता ने बच्चे का यौन शोषण किया था।

    15 जनवरी, 2020 को पूर्व बिधाननगर पुलिस स्टेशन में बच्चे के माता-पिता ने इस मामले की एफआइआर दर्ज कराई थी। एफआइआर के मुताबिक सॉल्टलेक का रहने वाला बच्चा हर शाम ट्यूशन पढने के लिए एक टीचर के घर जाता था। उसके पिता या मां उसे प्रतिदिन वहां छोड़ने या लाने जाते थे।

    यह भी पढ़ें- West Bengal: शिक्षिका के पिता ने बच्चे के साथ किया था कुकृत्य, अब कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा

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