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    West Bengal: प्राथमिक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते पैरा-शिक्षक, हाईकोर्ट का आदेश

    By Jagran NewsEdited By: Ajay Singh
    Updated: Wed, 16 Aug 2023 05:34 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल में पैरा शिक्षकों को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पैरा-शिक्षकों को अनुमति देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकलपीठ के पहले के आदेश को भी खारिज कर दिया।

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    कलकत्ता हाईकोर्ट से पैरा शिक्षकों को लगा झटका (फाइल फोटो)

     राज्य ब्यूरो, कोलकाताः कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को बंगाल के विभिन्न सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पैरा-शिक्षकों को अनुमति देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकलपीठ के पहले के आदेश को भी खारिज कर दिया, जिसमें पैरा-शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

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    हाई कोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने किया खारिज

    उच्च माध्यमिक पैरा-शिक्षकों के एक वर्ग ने 2022 के लिए प्राथमिक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति के लिए पिछले साल न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की पीठ से संपर्क किया था। मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद जस्टिस गंगोपाध्याय की पीठ ने इन पारा शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दे दी थी।

    पैरा-शिक्षकों को लगा झटका

    हालांकि, उनके फैसले को कलकत्ता हाई कोर्ट के दो जजों की खंडपीठ में चुनौती दी गई थी। अंततः मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के पहले के आदेश को पलट दिया और फैसला सुनाया कि पैरा-शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।