West Bengal: CID को न्यायाधीश के पति की आवाज की जांच की अनुमति नहीं- हाई कोर्ट
West Bengal News कलकत्ता हाइकोर्ट संपत्ति से जुड़े एक मामले में न्यायाधीश अमृता सिन्हा के पति व अधिवक्ता प्रताप चंद्र डे की आवाज की जांच करने की सीआईडी को अनुमति नहीं दी। इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जून को होगी। हाई कोर्ट ने इस मामले में प्रतिवादी पक्ष को आठ सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने संपत्ति से जुड़े एक मामले में न्यायाधीश अमृता सिन्हा के पति व अधिवक्ता प्रताप चंद्र डे की आवाज की जांच करने की सीआईडी को अनुमति नहीं दी। न्यायाधीश सुवेंदु सामंत ने कहा कि अधिवक्ता की आवाज की जांच का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए फिलहाल नमूने संग्रह करने व जांच की अनुमति नहीं दी जा सकती।
इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जून को होगी। हाई कोर्ट ने इस मामले में प्रतिवादी पक्ष को आठ सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। उसके दो सप्ताह के अंदर मामलाकारी को जवाबी हलफनामा जमा देने को कहा गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत आगे की कार्यवाही निर्धारित करेगी।
सीआईडी कर चुकी है पूछताछ
बता दें कि प्रताप चंद्र डे पर अपना प्रभाव दिखाकर संपत्ति से जुड़े एक मामले को प्रभावित करने का आरोप है। मामले की जांच कर रही सीआइडी उनसे दो दिन करीब 12 घंटे पूछताछ कर चुकी है। प्रताप चंद्र डे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि सीआइडी उनपर उनकी न्यायाधीश पत्नी के विरुद्ध झूठा बयान देने के लिए दबाव बना रही है।
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