Bengal News: वाहनों की आमने-सामने की टक्कर में दो बच्चों समेत एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत
Bengal News पुलिस ने कहा कि डबल लेने की मरम्मत के कारण ट्रक विपरीत दिशा से आ रहा था तभी यह दुर्घटना हुई। ट्रक चालक और हेल्पर वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कहा कि मृतकों में दो नाबालिग बच्चे एक महिला और दो वयस्क शामिल हैं।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। Bengal News: नदिया जिले के नक्काशीपाड़ा में टोल प्लाजा के निकट शुक्रवार को दो वाहनों की आमने-सामने की टक्कर में दो बच्चों समेत एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि नक्काशीपाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 सुबह करीब साढ़े आठ बजे एक यात्री वाहन का एक ट्रक से आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में पांचों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। यात्री वाहन पर सवार लोग संभवत: रायगंज से कोलकाता की ओर जा रहे थे। पुलिस ने कहा कि डबल लेने की मरम्मत के कारण ट्रक विपरीत दिशा से आ रहा था, तभी यह दुर्घटना हुई। हादसे के बाद ट्रक चालक और हेल्पर वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कहा कि मृतकों में दो नाबालिग बच्चे एक महिला और दो वयस्क शामिल हैं।
आंदोलन के अधिकार पर एक नवंबर को होगी कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई
कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को साल्टलेक स्थित बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) कार्यालय के सामने आंदोलन जारी रखने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई एक नवंबर तक के लिए टाल दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमृता सिन्हा और न्यायाधीश अजय कुमार मुखर्जी की खंडपीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई अदालत की नियमित पीठ एक नवंबर को करेगी।
इसके पहले 20 अक्टूबर की देर रात पुलिस ने राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितता के खिलाफ डब्ल्यूबीबीपीई कार्यालय के सामने धरना व प्रदर्शन कर रहे टेटे अभ्यर्थियों को हटा दिया था। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी।
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याचिकाकर्ताओं के वकील बिकास रंजन भट्टाचार्य और प्रियंका टिबरेवाल ने मामले की त्वरित सुनवाई के लिए खंडपीठ से अपील की। लेकिन राज्य के महाधिवक्ता सौमेंद्र नाथ मुखर्जी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राज्य सरकार को अभी तक याचिकाकर्ताओं की अपील की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई एक नवंबर को नियमित पीठ करेगी।
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