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    उत्तरकाशी में ट्रेकिंग व साहसिक गतिविधियों के लिए नया पोर्टल शुरू, अब नहीं काटने पड़ेंगे विभागों के चक्कर

    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:56 AM (IST)

    उत्तरकाशी में ट्रेकिंग और साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया गया है। अब पर्यटकों को विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।  ...और पढ़ें

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    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। जनपद में ट्रेकिंग व साहसिक पर्यटन की अनुमति के लिए पर्यटकों को अब विभागों के चक्कर नहीं काटने होंगे, जिला प्रशासन की पहल पर ट्रेकिंग व साहसिक पर्यटन गतिविधियों के संचालन को पूर्णत: आधुनिक, पारदर्शी व नियंत्रित करने के उद्देश्य से exploreuttarkashi.com नाम से नया पोर्टल शुरू किया गया है।

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    इस पोर्टल पर सभी अधिकृत ट्रेकों, पंजीकृत ट्रेकिंग एजेंसियों, प्रशिक्षित गाइडों, ट्रेकिंग पास प्रणाली, ऑनलाइन पंजीकरण एवं भुगतान सुविधा उपलब्ध होगी।

    बता दें, नया पोर्टल शुरू न होने की इस समस्या को जागरण ने हाल में प्रमुखता से उठाया था। पूर्व में जनपद में ट्रेकिंग गतिविधियों का संचालन ऑफलाइन प्रणाली पर आधारित था, जिसमें एजेंसियों के सत्यापन, ट्रेकर्स के दस्तावेजों की चेकिंग, गाइडों की योग्यता की पुष्टि, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता तथा ट्रेकिंग पास जारी आदि के लिए पर्यटकों सहित ट्रेकिंग एजेसियों को वन विभाग व एसडीएम कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे।

    इसके मध्येनजर गत वर्ष सिंगल विंडो सिस्टम का नया पोर्टल तैयार करने की कवायद शुरू हुई थी। गुरुवार को लंबे इंतजार के बाद सिंगल विंडो सिस्टम का नया पोर्टल एक्सप्लोर उत्तरकाशी डॉट काम के नाम से लांच कर दिया गया।

    जिला पर्यटन विकास अधिकारी केके जोशी ने बताया कि नए पोर्टल पर जनपद की सभी ट्रेकिंग एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी एजेंसी का प्रोफाइल, पंजीकरण विवरण, कार्यरत गाइडों के प्रमाणपत्र व अनुभव अभिलेख तथा अन्य सभी आवश्यक सूचनाएं पोर्टल पर अपडेट रखने को कहा गया है।

    प्रत्येक एजेंसी के लिए कम से कम दो स्वीकृत व प्रशिक्षित गाइडों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, जिनके किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से माउंटेनियरिंग प्रशिक्षण, हाई-एल्टीट्यूड व फर्स्ट एड प्रमाणपत्र, अनुभव विवरण तथा पहचान दस्तावेज पूरी तरह से सत्यापित एवं अपलोड होने चाहिए।

    ट्रेकर्स द्वारा किए गए किसी भी आवेदन पर एजेंसी द्वारा 24 से 48 घंटे के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है, ताकि ट्रेकिंग प्रक्रिया समयबद्ध एवं सुचारु रूप से आगे बढ़ सके।

    ट्रेकर द्वारा भरे गए विवरण, दस्तावेज एवं ट्रेवल इन्स्योरेंस करने एवं समस्त जानकारी जो ट्रेकर द्वारा दी गई है को सत्यापित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित ट्रेकिंग एजेंसी की होगी एवं ई-मेल के माध्यम से ट्रेकर द्वारा अंडर टेकिंग दी जाएगी।

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