जमीन में पटक कर दो साल के भतीजे को उतारा था मौत के घाट, ताऊ को आजीवन कारावास
रुद्रपुर में दो वर्षीय भतीजे की हत्या के मामले में ताऊ कमल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कमल ने जुलाई 2020 में भतीजे उमंग को जमीन पर पटक कर मार डाला था। द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा ने 13 साक्ष्यों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। कमल को 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी देना होगा अन्यथा उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा ने दो वर्ष के मासूम भतीजे को जमीन पर पटककर उसकी हत्या करने के आरोपित ताऊ को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपित अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह ने बताया कि दो जुलाई 2020 की शाम करीब 6:30 बजे गूलरभोज निवासी कमल ने अपने दो वर्षीय भतीजे उमंग पुत्र मनीष सक्सेना को जान से मारने की नीयत से जमीन पर पटक दिया था। उमंग को गंभीरावस्था में रुद्रपुर के मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
हालत में सुधार न होने पर पांच जुलाई 2020 को उमंग को श्रीराममूर्ति अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां मध्य रात करीब 11:56 बजे उसकी मृत्यु हो गई थी। गदरपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की कोर्ट में सुनवाई चली।
न्यायाधीश मीना देउपा ने वादी मनीष समेत 13 साक्षियों को सुनने के बाद कमल को दोषी पाया। उन्होंने आदेश में आरोपित कमल को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
साथ ही अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपित की जेल व्यतीत अवधि को समायोजित करने का भी आदेश दिया है। कमल घटना से अब तक पांच वर्ष 18 दिन जेल में व्यतीत भी कर चुका है।
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