Kashipur: नौकरी लगवाने के नाम पर पटवारी ने 12 लाख की ठगी की, पुलिस मामले की जांच में जुटी
काशीपुर में एक व्यक्ति ने पटवारी राजकुमार पर बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजकुमार ने पहले 4.5 लाख का चेक दिया फिर उसे बदलकर दूसरा चेक दिया और पैसे देने से मना कर दिया साथ ही धमकी भी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, काशीपुर। एक व्यक्ति ने अपने पुत्र की नौकरी लगावाने के झांसा देकर एक पटवारी पर 12 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरु कर दी है।
ग्राम बरखेड़ा पांडेय, काशीपुर निवासी शान्ति प्रसाद पुत्र शिवचरन ने आइटीआइ थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि दिनांक 14 अप्रैल 2023 को उसने एक प्रार्थना पत्र थाना आइटीआइ व पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर को दिया था, जिसमें बताया था कि राजकुमार पुत्र सुरेश निवासी थाना डिलारी, मुरादाबाद जोकि वर्तमान में खटीमा में पटवारी के पद पर तैनात है, के द्वारा उसके पुत्र की नौकरी लगाने ने नाम पर 12 लाख रुपये ले रखे थे।
बताया कि इस संबंध में क्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक, काशीपुर द्वारा राजकुमार को नोटिस देकर बयान दर्ज करने के लिए बुलाया लेकिन वह नहीं पहुंचा। उसके बाद पैगा चौकी प्रभारी द्वारा भी 12 अक्टूबर 2024 को उपजिलाधिकारी खटीमा को बयान दर्ज करने के लिए राजकुमार को बुलाने के लिए पत्र भेजा था।
जिसके बाद राजकुमार ने अपने सहयोगी राजवीर सिंह निवासी ग्राम रहमापुर, जसपुर के द्वारा राजीनामा और रुपये वापस करने के लिए संदेश लेकर भेजा। 29 अक्टूबर 2024 को ग्राम प्रधान धीमरखेड़ा राजवीर सिंह के निवास स्थान पर राजकुमार ने 4 लाख 50 हजार रुपये का प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की शाखा विठुआठेर, मुरादाबाद का चेक उसके पुत्र उदयराज सिंह के नाम पर दिया और शेष रकम बाद में देने की बात कही।
शान्ति प्रसाद ने बताया कि फैसला होने के कुछ देर बाद राजकुमार व उसका सहयोगी राजवीर सिंह वापिस आए और 50 हजार नगद व चार लाख का दूसरा चेक देकर, पहले दिया साढे चार लाख रुपए का चेक वापस लेकर वहां से चले गए। बताया कि जब उसने चैक को गौर से देखा, तो पता चला कि चैकदाता प्रवीन कुमार के शाखा ग्राम धमार, तहसील रोहतक ब्रांच का था।
जब उसने राजकुमार को फोन किया तो उन्होंने पैसे देने से इंकार कर दिया और आगे कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित शांति प्रसाद ने आरोपित राजकुमार व उसके सहयोगी राजवीर सिंह के विरुद्ध कार्यवाही और रुपये वापस दिलवाने की मांग की है।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने राजकुमार के विरुद्ध आइपीसी की धारा 420 तथा बीएनएस की धारा 351(2) के तहत प्राथमिकी पंंजीकृत कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
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