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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 20, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

महिला ने बेटे से कराया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

By Sunil NegiEdited By:
Published: Sun, 20 Nov 2016 11:02 AM (GMT+05:30)Updated: Mon, 21 Nov 2016 07:20 AM (GMT+05:30)

विशेष जज पॉक्सो ने किशोरी को बहला-फुसलाकर बेटे से दुष्कर्म कराने वाली एक महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

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रुद्रपुर, [जेएनएन]: किशोरी को बहला-फुसलाकर बेटे से दुष्कर्म कराने वाली एक महिला को विशेष जज पॉक्सो ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर एक लाख 12 हजार रुपये अर्थदंड भी किया गया है। दुष्कर्म के आरोपी बेटे का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है।

सिडकुल औद्योगिक आस्थान में कार्यरत एक महिला 29 जनवरी को काम पर गई थी। घर में उसकी बेटी अकेली थी। जब वह घर लौटी तो उसकी बेटी घर पर नहीं मिली। इस पर महिला ने सुनीता पत्नी बाबूराम निवासी अरविंद नगर वार्ड नंबर दो ट्रांजिट कैंप पर बेटी को बहला-फुसला कर भगाने तथा अपने बेटे से उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।

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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की। पुलिस ने 25 फरवरी को लापता किशोरी को बरामद कर आरोपी महिला सुनीता को हिरासत में ले लिया। जांच के दौरान सामने आया कि सुनीता ही किशोरी को अपने साथ देहरादून ले गई थी। वहां पर उसने उसे अपनी बहू बनाने के नाम पर उसे अपने बेटे के हवाले कर दिया। उसका बेटा किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा।

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यह मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नीलम रात्रा के कोर्ट में चला। शासकीय अधिवक्ता उमेश नाथ पांडे ने अपनी सहयोगी अर्चना पियूष पंत के साथ मामले की पैरवी करते हुए कोर्ट में कुल आठ गवाह पेश किए। आरोपी सुनीता पर दोष साबित होने पर विशेष जज नीलम रात्रा ने सुनीता को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उसे 1.12 लाख का अर्थदंड भी किया और अर्थदंड का नब्बे प्रतिशत पीड़िता को देने के निर्देश दिए।

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