नाबालिग से छेड़छाड़ में युवक को साढ़े तीन साल की सजा
जिला सत्र एवं न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में नेपाल मूल के युवक को साढ़े तीन साल की कैद एवं दस हजार रुपये की सजा सुनाई।
नई टिहरी, जेएनएन। जिला सत्र एवं न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में नेपाल मूल के युवक को साढ़े तीन साल की कैद एवं दस हजार रुपये की सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार 31 जुलाई 2018 को थाना क्षेत्र मुनिकीरेती के आस्था पथ पर नाबालिग अपने परिजनों के साथ घूम रही थी। नाबालिग परिवार के सदस्यों से कुछ दूर पीछे चल रही थी। इस दौरान यहां मजदूरी करने वाले सुनील थापा पुत्र दिल बहादुर निवासी कोलाली मुण्डा बाजार नेपाल ने मासूम से छेड़छाड़ कर दी।
उसके चिल्लाने पर आगे चल रहे उसके परिजन व स्थानीय लोग वहां पर एकत्रित हो गए और युवक को पकड़ लिया। नाबालिग के पिता ने उसी दिन थाना मुनिकीरेती में छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और न्यायालय में मुकदमा चला।
इस मामले में विशेष लोक अभियोजन की ओर से चंद्रवीर नेगी ने नौ गवाह पेश किए। जिला सत्र न्यायाधीश (पोस्को) कुमकुम रानी की अदालत ने युवक को दोषी मानते हुए उसे साढ़े तीन साल की कैद व दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। युवक मुनीकीरेती में मजदूरी का काम करता था।
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