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    न्यायालय ने कांग्रेस के 21 लोगों को दी राहत, जानिए क्या है पूरा मामला

    By Raksha PanthariEdited By:
    Updated: Mon, 26 Aug 2019 03:23 PM (IST)

    अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध करने पर प्रशासन ने सितंबर 2018 में कांग्रेस के 21 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए थे जिसे न्यायालय ने समाप्त कर दिया।

    न्यायालय ने कांग्रेस के 21 लोगों को दी राहत, जानिए क्या है पूरा मामला

    नई टिहरी, जेएनएन। नई टिहरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध करने पर प्रशासन ने सितंबर 2018 में कांग्रेस के 21 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए थे, जिसे कांग्रेस ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायालय ने वाद स्वीकार करते हुए इस मुकदमे को समाप्त कर दिया। इससे कांग्रेसियों को बड़ी राहत मिली है, वहीं भाजपा को झटका लगा है। 

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    रविवार को नई टिहरी पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट और सूरज राणा ने बताया कि शहर में तत्कालीन जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर टिहरी बांध से प्रभावित और विस्थापित लोगों के घरों व प्रतिष्ठानों में जबरन तोड़-फोड़ की थी। प्रशासन ने निकाय चुनाव के दौरान दबाव में कार्रवाई की, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से अभियान का विरोध कर रहे थे। 

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    विरोध के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, लेकिन कांग्रेसियों ने अपना विरोध जारी रखा। इस दौरान तत्कालीन जिला प्रशासन ने कांग्रेस के 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसे कांग्रेस ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। न्यायालय ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुकदमे को समाप्त कर दिया। कांग्रेस ने मांग की है कि जिन लोगों के घर, प्रतिष्ठान को तोड़ा गया है, उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाए। इस मौके पर अधिवक्ता आनंद सिंह बेलवाल, मुशर्रफ अली, शहर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र नौडियाल, नगरपालिका अध्यक्ष सीमा कृषाली, नवीन सेमवाल, दर्शनी रावत, ममता उनियाल आदि मौजूद थे। 

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