Tehri News: नशा तस्करी के दोषी को 15 माह का कारावास, 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
टिहरी में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में बालकनाथ नामक व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत 15 महीने की जेल और 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 2022 में नरेंद्रनगर पुलिस ने उसे 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, नई टिहरी : जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अमित कुमार सिरोही की अदालत ने चरस तस्कर को एनडीपीएस (स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम) एक्ट का दोषी करार देते हुए 15 माह के कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
20 नवंबर 2022 को थाना नरेंद्रनगर की जाजल चौकी के उपनिरीक्षिक ने चेकिंग अभियान के दौरान एक बस को रोका था, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति बालकनाथ निवासी भूपतवाला, हरिद्वार मिला। तलाशी लेने पर उसके पास से 500 ग्राम चरस मिली।
पूछताछ में उसने बताया कि वह चरस बूढ़ाकेदार घनसाली से विक्रम नाम के व्यक्ति से खरीद कर लाया है। इसके बाद पुलिस ने बालकनाथ को को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। थाना पुलिस ने दो फरवरी 2023 को चार्जशीट कोर्ट में पेश की।
मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने पैरवी करते हुए 12 गवाह व 19 कागजी दस्तावेज प्रस्तुत किए। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें, प्रयोगशाला रिपोर्ट व गवाहों के बयान पर बीते शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) व जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की अदालत ने बालकनाथ को दोषी पाते हुए 15 माह के कारावास की सजा सुनाई है।

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