Tehri News: अदालत ने ट्रक मालिक की हत्या के दोषी चालक को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
टिहरी में अदालत ने ट्रक मालिक की हत्या के मामले में ड्राइवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिसे जमा न करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। पुलिस जांच में ड्राइवर को हत्या का दोषी पाया गया।

सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, नई टिहरी: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत ने ट्रक मालिक की हत्या के दोषी चालक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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