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    जहरीला पदार्थ खिलाकर दोस्त की हत्या के मामले में दो युवकों को आजीवन कारावास

    Updated: Tue, 15 Jul 2025 06:47 PM (IST)

    पिथौरागढ़ में दो युवकों को अपने दोस्त को जहर देकर मारने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्होंने शव को एक मैदान में फेंक दिया था। न्यायालय ने उन्हें सबूत नष्ट करने के आरोप में अतिरिक्त सजा भी सुनाई। मृतक के परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके बाद पुलिस ने जांच करके आरोपियों को गिरफ्तार किया।

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    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़। जहरीला पदार्थ देकर दोस्त की गैर इरादतन हत्या करने और शव को एक मैदान में फेंक देने के मामले में न्यायालय ने दो युवकों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

    इसी मामले में एक अन्य धारा में दोनों युवाओं को तीन वर्ष के कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत के मुताबिक 23 सितंबर 2019 को भाटकोट निवासी आकाश सिंह की सूरज वल्दिया और ललित सेठी ने जहरीला पदार्थ खिला दिया जिससे उसकी मौत हो गई।

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    दोनों ने उसका शव जीआइसी खेल मैदान में फेंक दिया था। सूरज वल्दिया ने आकाश को फोन कर अपने घर पौण बुलाया था। आकाश के देर तक घर नहीं लौटने पर स्वजन ने उसे फोन किया। इस बीच फोन पर कुछ ग्रुप्स में उसका फोटो भेजा गया।

    स्वजन ने उसे पहचान लिया। उनके ममेर भाई आशीष हावर्ड ने जीआइसी मैदान पहुंचकर अपने भाई की शिनाख्त की। अगले रोज आशीष ने सूरज वल्दिया और ललित सेठी पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।

    पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज सहित तमाम साक्ष्य को जोड़ते हुए विवेचना की और मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद सूरज वल्दिया और ललित सेठी को धारा 304 और धारा 201 का दोषी पाया।

    दोनों को धारा 304 के तहत आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड और धारा 201 के तहत तीन वर्ष के कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

    अर्थदंड की धनराशि अदा करने पर 1.30 लाख की धनराशि मृतक की मां को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। इस मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत और सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेम सिंह भंडारी ने की।

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