तेंदुए की खाल के साथ पकड़े गए युवक को तीन साल कैद
तेंदुए की खाल और हड्डियों की तस्करी में गिरफ्तार हुए युवक को कोर्ट ने तीन साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पिथौरागढ़, [जेएनएन]: अप्रैल 2016 में तेंदुए की खाल और हड्डियों के साथ पकड़े गए नेपाली नागरिक को न्यायालय ने दोषी पाया है। तस्कर को इसके लिए तीन वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
पिथौरागढ़ जिला शासकीय अधिवक्ता पृथ्वीराज सिंह बनकोटी के मुताबिक 29 अप्रैल 2016 को नेपाल से एक व्यक्ति तेंदुए की खाल और हड्डियां लेकर भारत आ रहा था। इसकी सूचना पुलिस के स्पेशल आपरेशन ग्रुप को मिली।
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तत्कालीन एसओजी प्रभारी शिशुपाल राणा, वन रक्षक कैलाश सिंह और वन दरोगा जगदीश सिंह की संयुक्त टीम ने मूनाकोट गांव के पास से नेपाल के रतौड़ा गांव निवासी काशी राम को दबोच लिया। काशी राम से तीन तेंदुए की खाल और तीन अलग-अलग पैकेटों में रखी 6.9 किलोग्राम तेंदुए की हड्डियां बरामद की।
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मामला दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कई गवाह न्यायालय में पेश किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा कय्यूम ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया।
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