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    Uttarakhand News: नाबालिग से छेड़छाड़ में पूर्व बीडीसी सदस्य को चार वर्ष की जेल, 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी

    Updated: Sat, 20 Sep 2025 10:18 PM (IST)

    चंपावत में विशेष सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में एक अभियुक्त को चार वर्ष की जेल और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पीड़िता ने भागकर घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी थी। एक अन्य मामले में स्मैक तस्करी में दो सगे भाइयों को भी न्यायालय ने सजा सुनाई है जिनमें से एक को पांच वर्ष और दूसरे को तीन वर्ष की जेल हुई है।

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    नाबालिग से छेड़छाड़ में पूर्व बीडीसी सदस्य को चार वर्ष की जेल

    जागरण संवाददाता, चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पूर्व बीडीसी सदस्य को चार वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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    रीठा साहिब थाना क्षेत्र के रहने वाले पिता ने फरवरी 2024 में पुलिस में तहरीर देकर कहा कि गांव के 45 वर्षीय महेश सिंह ने उसकी 17 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ की। अभियुक्त ने वादी के बेटे से पीड़िता का मोबाइल नंबर लिया।

    फोन कर उसकी लोकेशन जानकर किसी कागज पर हस्ताक्षर कराने के बहाने मिलने पहुंचा। मिलने पर उसे 500 रुपये प्रलोभन देने का प्रयास किया। गलत नीयत से उसे झाड़ियों की तरफ ले गया। हाथ पकड़कर जबरन छेड़छाड़ की।

    लड़की ने अभियुक्त को धक्का देकर किसी तरह अपनी इज्जत बचाई। घर पहुंचने पर आपबीती दादी को बताई। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। इस कारण अभियुक्त को लैंगिक हमले का दोषी पाया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केएस राणा ने पैरवी की।

    स्मैक तस्करी में दो सगे भाइयों को सजा

    विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने स्मैक तस्करी में बरेली फतेहगंज पश्चिमी, निकट गरीब नवाज मस्जिद निवासी दो भाइयों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

    25 वर्षीय सद्दाम को पांच वर्ष का कठोर कारावास व 80 हजार रुपये अर्थदंड व 21 वर्षीय फैजान को तीन वर्ष की जेल व 50 हजार अर्थदंड की सजा दी है। अगस्त 2020 में टनकपुर पुलिस ने सद्दाम से 51.16 ग्राम व फैजान से 30.55 ग्राम स्मैक पकड़ी थी।

    अभियुक्तों का कहना था कि वह नेपाल सीमा पर किसी को स्मैक सौंपने आए थे। कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता वीडी जोशी ने पैरवी की।