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    Ankita Murder Case : वकील नहीं करेंगे हत्यारोपितों की पैरवी, बार एसोस‍िएशन अंक‍िता के स्‍वजन को न्‍याय द‍िलाने को करेगा सहयोग

    By JagranEdited By: Sumit Kumar
    Updated: Sun, 25 Sep 2022 08:12 PM (IST)

    बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपितों की पैरवी नहीं करेंगे। रविवार को बार एसोसिएशन की बैठक में यह फैसला किया गया। कहा कि सभी को मिलकर अंकिता के स्वजन को इंसाफ दिलाने के प्रयास करने चाहिए।

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    रविवार को बार एसोसिएशन की बैठक में यह फैसला किया गया।

    जागरण संवाददाता, कोटद्वार: Ankita Murder Case बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपितों की पैरवी नहीं करेंगे। साथ ही अंकिता के स्वजन को न्याय दिलाने के लिए न्यायालय में हरसंभव सहयोग करेंगे। रविवार को बार एसोसिएशन की बैठक में यह फैसला किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पंत ने कहा कि अंकिता हत्याकांड उत्तराखंड को शर्मसार करने वाली घटना है।

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    जघन्य अपराध के लिए समाज में कोई जगह नहीं

    इस जघन्य हत्याकांड ने प्रदेश की जनता को झकझोर दिया है। इस प्रकार के जघन्य अपराध के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। कहा कि सभी को मिलकर अंकिता के स्वजन को इंसाफ दिलाने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन हत्याकांड के दोषियों की पैरवी नहीं करेगा। इस मौके पर प्रवेश रावत, रश्मि चंदोला, जसवीर राणा, सुनील डोबरियाल, प्रकाश नेगी, आशुतोष कंडवाल, रजनीश रावत, सागर बिष्ट, विकास कुमार, सुनील नेगी, अमित बडोला, सुनील खत्री मौजूद रहे।

    28 को होगी जमानत याचिका पर सुनाई

    कोटद्वार: बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के आरोपितों ने कोटद्वार में सिविल कोर्ट परिसर में जमानत याचिका दायर की है। 28 सितंबर को उनकी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगाभोगपुर स्थित वनन्तरा रिसोर्ट में कार्यरत 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी।

    तीन आरोप‍ितों को गिरफ्तार कर चुकी पुल‍िस

    मामले में पुलिस ने रिसार्ट मालिक पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भाष्कर व सहायक प्रबंधक अंकित (पुलकित) गुप्ता को गिरफ्तार कर दिया। तीनों वर्तमान में पौड़ी जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। हत्याकांड में आरोपित तीनों आरोपितों ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अलग-अलग जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं। 28 सितंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) की अदालत में उनकी याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी।

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