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    Uttarakhand News : जिंदा पति को मृत दिखाकर 2013 से विधवा पेंशन ले रही काशीपुर की खैरुलनिशा

    By Skand ShuklaEdited By:
    Updated: Mon, 29 Aug 2022 11:48 AM (IST)

    उत्तराखंड में पति के जीवित होन के बावजूद विधवा पेंशन लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले के कोर्ट के आदेश पर आरोपित महिला और उसकी बेटी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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    कोर्ट के आदेश पर मां-बेटी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

    जागरण संवाददाता, काशीपुर : उत्तराखंड के ऊधमसिंहनगर जिले के काशीपुर में जिंदा पति को मृत दिखाकर विधवा पेंशन (widow pension) लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पत्नी और सास के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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    उबेदुर्रहमान अंसारी ने कोर्ट में दी तहरीर

    काशीपुर मोहल्ला काजीबाग निवासी उबेदुर्रहमान अंसारी पुत्र स्व. शमशाद हुसैन ने 156 (3) सीआरपीसी के तहत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मोहल्ला कटोराताल निवासी खैरुलनिशा पत्नी मो. इकबाल व अन्जुम इकबाल पुत्री मो. इकबाल ने गलत तरीके खुद को विधवा दिखा दिया।

    कागज में पति को दिखाया मृत

    खैरुलनिशा ने कागजों में अपने पति मो. इकबाल को जीते जी मृत दिखाकर विधवा पेंशन का फार्म भरा, जो विभाग कर्मचारियों की मिली भगत से एक षड़यन्त्र के तहत स्वीकार भी हो गया। जिसके बाद वह नियमित विधवा पेंशन का अनुचित लाभ ले रही है।

    बेटी के साथ तैयार किया फर्जी दस्तावेज

    उबेदुर्रहमान ने बताया कि खैरुलनिशा की पुत्री अन्जुम इकबाल कम्प्यूटर की अच्छी जानकार है। खैरुलनिशा ने अपनी बेटी अन्जुम इकबाल के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किये और अपने हक में विधवा पेंशन स्वीकृत करायी है। जबकि, खैरुलनिशा का पति मो. इकबाल आज भी जीवित है।

    2013 से ले रही विधवा पेंशन

    खैरुलनिशा वर्ष 2013 से विधवा पेंशन ले रही है तथा खैरुलनिशा ने विधवा पेंशन का पुनः सत्यापन 17 जुलाई 2018 को कराया गया है। उबेदुर्रहमान ने कहा कि मो. इकबाल जीवित है और खैरुलनिशा धोखाधड़ी से कूटरचित दस्ताबेज के आधार पर विधवा पेंशन ले रही है।

    आरटीआई में मिले दस्तावेज

    खैरुलनिशा का यह कृत्य एक अपराधिक कृत्य है। जानबूझकर जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर विधवा पेंशन लेना एक गम्भीर अपराध है, जिसमें उत्तराखण्ड सरकार को आर्थिक क्षति हो रही है और पात्र लोगों का हक मारा जा रहा है। उबेदुर्रहमान ने बताया कि सूचना अधिकार अधिनियम में खैरुलनिशा का विधवा पेंशन फार्म, विधवा पेंशन सत्यापन फार्म, आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं।

    मां-बेटी के खिलाफ 420 का मुकदमा

    मामले की इसकी शिकायत कटोराताल पुलिस चौकी, थानाध्यक्ष काशीपुर तथा एसएसपी से की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उबेदुर्रहमान की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर आरोपित दोनों मां-बेटी के खिलाफ धारा 420 आईपीसी के तहत रविवार को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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