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    कालागढ़ बांध केस में नैनीताल हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से एक हफ्ते में मांगा जवाब, ये है पूरा मामला

    Updated: Mon, 05 May 2025 10:45 PM (IST)

    Nainital High Court | नैनीताल हाई कोर्ट ने कोटद्वार में कालागढ़ बांध के पास वन विभाग और सिंचाई विभाग की ज़मीन पर अवैध कब्ज़े के मामले में उत्तर प्रदे ...और पढ़ें

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    हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। (तस्वीर जागरण)

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने कोटद्वार में कालागढ़ बांध के समीप वन विभाग व सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे सेवानिवृत्त व अन्य करीब 500 परिवारों को हटाने के मामले पर सुनवाई की।

    मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को एक सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई को अगले सोमवार 12 मई की तिथि नियत की है।

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    राज्य सरकार ने नहीं पेश किया है जवाब

    सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अभी तक इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब पेश नहीं किया गया है।

    कालागढ़ जन कल्याण उत्थान समिति ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 1960 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने कालागढ़ बांध बनाए जाने के लिए वन विभाग की हजारों हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर सिंचाई विभाग को दे दिया। तय किया था जो भूमि बांध बनाने के बाद बचेगी, उसे वन विभाग को वापस किया जाएगा।

    बांध बनने के बाद कई हेक्टेयर भूमि वापस की गई, लेकिन शेष बची भूमि पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों व अन्य लोगो ने कब्जा कर दिया। अब राज्य सरकार 213 परिवारों को विस्थापित कर रही है जबकि वह भी दशकों से उसी स्थान पर रह रहे हैं और उनको विस्थापित नहीं किया जा रहा है। उन्हें हटने का नोटिस दिया गया है।

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