हाई कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार व एयरपोर्ट अथॉरिटी को जारी किया नोटिस; पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का मामला
नैनीताल उच्च न्यायालय ने पंतनगर विश्वविद्यालय की लगभग दो हजार एकड़ कृषि भूमि को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए दिए जाने ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने पंतनगर विश्वविद्यालय की करीब दो हजार एकड़ कृषि भूमि को नया एयरपोर्ट बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई को चार सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
पंतनगर नगला निवासी राकेश शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की कई सौ एकड़ कृषि भूमि को तीन बार राज्य सरकार ने नया एयरपोर्ट बनाने के लिए दे दिया है। पहले राज्य सरकार ने दो एकड़ भूमि 2008 में दी।
जिसमें कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, अब यह भूमि जंगल मे तब्दील हो गई है। उसके बाद सरकार ने करीब पांच सौ एकड़ भूमि दी, उसमें भी कोई निर्माण कार्य एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया ने नहीं किया। फिर सरकार ने 2020 में 1072 एकड़ भूमि पंतनगर के हल्दिया में दे दी। उसमें में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ।
याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार अभी तक करीब 2000 एकड़ भूमि सरकार ने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की एयरपोर्ट अथॉरिटी को विभिन्न जगहों पर दे दी है लेकिन अभी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नए एयरपोर्ट बनाने का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है जबकि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही कृषि शोध संस्थान भी है।
बार बार भूमि दिए जाने पर विश्वविद्यालय अपना अस्तित्व खो रहा है। याचिका में प्रार्थना की है कि एक ही जगह पर भूमि दी जाय। जिससे कि विश्वविद्यालय प्रभावित न हो।
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