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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 21, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा की ओएमआर सीट वायरल होने के मामले में अभ्यर्थी पर गाज, तीन साल का बैन

By Skand ShuklaEdited By:
Published: Fri, 21 Feb 2020 09:20 AM (IST)

वन आरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) भर्ती की लिखित परीक्षा की ओएमआर शीट सोशल मीडिया में जारी करने के मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कड़ी कार्रवाई की है।

फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा की ओएमआर सीट वायरल होने के मामले में अभ्यर्थी पर गाज, तीन साल का बैन
फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा की ओएमआर सीट वायरल होने के मामले में अभ्यर्थी पर गाज, तीन साल का बैन

हल्द्वानी, जेएनएन : वन आरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) भर्ती की लिखित परीक्षा की ओएमआर शीट सोशल मीडिया में जारी करने के मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने एक अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करते हुए उसपर तीन साल का बैन भी लगा दिया है। साथ ही देहरादून के एक परीक्षा केंद्र के कक्ष निरीक्षकों से लिखित स्पष्टीकरण मांगने के आदेश केंद्र अधीक्षक को दिए हैं।

जसपाल शर्मा ने ओएमआर सीट सोशल मीडिया पर की थी अपलोड

आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने गुरुवार को इस संबंध में पत्र जारी कर बताया कि 16 फरवरी को हुई फारेस्ट गार्ड की लिखित परीक्षा के बाद सोशल मीडिया में दो फोटो वायरल किए गए, जिनमें से एक फोटो मूल ओएमआर शीट की थी, जो जसपाल शर्मा पुत्र रोशन लाल निवासी ग्राम फतेहपुर (देहरादून) ने अपलोड की थी। अभ्यर्थी ने इसकी जानकारी आयोग कार्यालय पहुंचकर देते हुए बताया कि उसने गड़बड़ी की नीयत से ऐसा नहीं किया। सचिव बडोनी ने कहा है कि परीक्षा के दौरान इस तरह का व्यवहार परीक्षा की सुविधा व गोपनीयता के लिए खतरा है।

तीन साल तक आयोग की परीक्षाएं नहीं दे सकेगा अभ्‍यर्थी

अभ्यर्थी के इस कृत्य से आयोग एवं राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई है, जो कतई स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन परीक्षा के लिए निरस्त कर दिया गया है। साथ ही वह अगले तीन साल तक आयोग की परीक्षाएं भी नहीं दे सकेगा। इसके अलावा सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी ने लिखित परीक्षा लक्ष्मण विद्यामंदिर इंटर कॉलेज पथरीबाग (देहरादून) केंद्र से दी थी। ऐसे में परीक्षा के दौरान केंद्र में मोबाइल फोन का प्रयोग कैसे हुआ, इस बारे में केंद्र अधीक्षक से कक्ष निरीक्षकों का लिखित स्पष्टीकरण लेकर एक सप्ताह के भीतर आयोग को विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है।

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