नए साल से बदल जाएंगे बैंक व टैक्स से संबंधित ये पांच नियम nianital news
साल 2019 बीतने जा रहा है और नया साल कई बदलावों को लेकर आ रहा है। पहली जनवरी से बैंक और टैैक्स से जुड़े कई नए नियम लागू हो रहे हैं।
हल्द्वानी, जेएनएन : साल 2019 बीतने जा रहा है और नया साल कई बदलावों को लेकर आ रहा है। पहली जनवरी से बैंक और टैैक्स से जुड़े कई नए नियम लागू हो रहे हैं। ऐसे में इन नए नियमों से वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप बदले हुए नियमों से वाकिफ नहीं हैं तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। हालांकि कुछ मामलों में आपको राहत देने की भी पहल की गई है।
पैन-आधार कार्ड लिंक
अपने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगर आपने यह काम नहीं किया है तो पैन कार्ड इन-ऑपरेटिव हो जाएगा, यानी इसकी मदद से वित्तीय लेनदेन नहीं किया जा सकेगा। पहले पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर थी।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग
2018-19 के लिए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2020 तक फाइल किया जा सकता है, लेकिन 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर पांच हजार रुपये लेट फीस लगेगी। नए साल से जुर्माना दस हजार रुपये हो जाएगा।
मैग्नेटिक कार्ड नहीं चलेंगे
स्टेट बैंक के मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले कार्ड को बदलने का आखिरी मौका 31 दिसंबर तक है। एक जनवरी 2020 से यह कार्ड काम नहीं करेगा और आप परेशानी में पड़ सकते हैं।
आधार से जीएसटी पंजीयन
जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आधार के इस्तेमाल का फैसला लिया गया है। वार्षिक रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 जनवरी 2020 कर दी गई है।
सबका विश्वास योजना
सर्विस टैक्स व एक्साइज ड्यूटी से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई सबका विश्वास योजना भी 31 दिसंबर को ही समाप्त हो रही है। योजना को इससे आगे विस्तार देने की संभावना नहीं है। वित्त मंत्री बजट में इसकी घोषणा कर चुके हैं।
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