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हाईकोर्ट ने पूछा, केदारनाथ में शवों को ढूंढने को कौन से वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं

हाईकोर्ट ने 2013 में केदारनाथ आपदा के मामले पर सुनवाई करते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून से एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है ।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 22 Jun 2020 04:02 PM (IST)Updated: Mon, 22 Jun 2020 04:02 PM (IST)
हाईकोर्ट ने पूछा, केदारनाथ में शवों को ढूंढने को कौन से वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं
हाईकोर्ट ने पूछा, केदारनाथ में शवों को ढूंढने को कौन से वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने 2013 में केदारनाथ आपदा के मामले पर सुनवाई करते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून से एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है । कोर्ट ने पूछा है कि केदारनाथ त्रासदी में लापता लोगों के शवों को खोजने के लिए कौन-कौन से वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मामले की सुनवाई के लिए एक सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

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मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में दिल्ली निवासी अजय गौतम की जनहित याचिका दायर पर सुनवाई हुईं। याचिका में कहा था कि आपदा के बाद केदार घाटी में से करीब 4200 लोग लापता थे जिसमें से 600 के कंकाल बरामद करे गए थे। किन्तु आपदा के बाद आज भी 3600 लोग केदारघाटी में दफन हैं, जिनको सरकार निकालने को लेकर कोई कार्य नहीं कर रही है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना कर कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और केदारघाटी से शवो को निकलवाकर उनका अंतिम संस्कार करवाए। मामले में हाईकोर्ट ने वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून से एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है ।

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