Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जेलों में 30 मार्च तक कैदियों से मुलाकात बंद, आईजी कारागार ने जारी किया आदेश nanital news

    By Skand ShuklaEdited By:
    Updated: Fri, 20 Mar 2020 09:27 AM (IST)

    कोरोना वायरस से बचाव के लिए अब जेल में कैदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। 30 मार्च तक सभी तरह के कैदियों की मुलाकात पर पूर्णतया रोक लगा दी है।

    जेलों में 30 मार्च तक कैदियों से मुलाकात बंद, आईजी कारागार ने जारी किया आदेश nanital news

    हल्द्वानी, जेएनएन : कोरोना वायरस से बचाव के लिए अब जेल में कैदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। आईजी कारागार पीवीके प्रसाद ने गुरुवार को आदेश जारी कर 30 मार्च तक सभी तरह के कैदियों की मुलाकात पर पूर्णतया रोक लगा दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे पहले 17 मार्च को कारागार महकमे ने जेल में कैदियों के सीधे प्रवेश पर रोक लगा दी थी। कहा गया था कि कैदी के स्वस्थ परीक्षण में फिट होने पर ही उसे जेल में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद भी कैदी को 15 दिन तक आइसोलेशन बैरक में रखा जाएगा। वहीं दोष सिद्ध कैदी की महीने में एक दिन और विचाराधीन कैदी की सप्ताह में दो दिन ही मुलाकात के आदेश कारागार मुख्यालय ने दिए थे। इसके साथ ही किसी जेल कर्मी की तबियत बिगडऩे पर तुरंत अवकाश में भेजने और कैदी के बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती कराने के आदेश दिए गए।

    वहीं कारागार महकमे के आईजी पीवीके प्रसाद ने गुरुवार को आदेश जारी कर कैदियों की मुलाकात पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है। इसकी पुष्टि करते हुए नैनीताल जिले के वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि आईजी जेल का आदेश पहुंच चुका है।

    रोजाना 500 से 700 लोगों की होती है कैदियों से मुलाकात

    वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि मंगलवार, बुधवार और रविवार को 500 से 700 लोग कैदियों से मुलाकात करने पहुंचते हैं, जबकि अन्य दिन दो से तीन सौ लोग मुलाकात को आते हैं। जेल में कैदियों को स्वस्थ रखने का पूरा इंतजाम किया गया है। मुख्यालय के आदेशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें : नैनीताल के होटल-रिसॉर्ट में आज से नहीं मिलेगा पर्यटकों को कमरा

    यह भी पढ़ें : महिला की हत्‍या कर झाडि़यों में फेंका शव, पहचान छुपाने के लिए हत्‍यारों ने चेहरे पर तेजाब डाला