नैनीताल हाई कोर्ट से मिली राहत, कार्बेट पार्क में जा सकेंगे इतने वाहन
नैनीताल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अपने आदेश को स्पष्ट करते हुए पार्क के रीजन में 32 वाहनों को सुबह व 32 वाहनों को शाम को आवाजाही की अनुमति दे दी है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के झिरना व बिजरानी जोन में प्रतिदिन 32 प्राइवेट व व्यावसायिक वाहनों की अनुमति प्रदान कर दी है। दुर्गादेवी जोन में 15 जिप्सियों की ही अनुमति मिली है। कोर्ट ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) से पूछा है कि क्या पार्क में इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जा सकते हैंï, ताकि वाहनों के ध्वनि प्रदूषण से पार्क के जानवरों को होने वाली असुविधा को रोका जा सके। एनटीसीए को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (सीटीआर) से संबंधित पीआइएल पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा कोर्ट को बताया गया है कि बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कर दिया गया है। फोर्स ने काम करना भी आरंभ कर दिया है। इस पर कोर्ट ने नियत संख्या में पार्क के अलग-अलग जोन में टैक्सी संचालन की अनुमति दी।
इस दौरान दो रिसॉर्ट स्वामियों द्वारा उनके कब्जे से छुड़ाए हाथियों को फिर से वापस करने के प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई हुई। उनका कहना था कि जब हाथी उनके पास थे तो बीमार नहीं थे, लेकिन खंडपीठ ने पशुचिकित्सक की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि जब हाथी कब्जे में लिए गए थे तभी से बीमार थे। दो हाथियों को टीबी की बीमारी है, जिसके बाद कोर्ट ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर नियत कर दी। इसी मामले में कोर्ट ने पिछली सुनवाई में एनटीसीए से पार्क अधिग्रहण करने को लेकर भी पूछा था। फिलहाल एनटीसीए की रिपोर्ट कोर्ट को नहीं मिली है।
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