देशभर में खुल रहे 56 हाजर पेट्रोल पंप, जानिए विरोध में पड़ी याचिका पर हाई कोर्ट ने क्या कहा
हाई कोर्ट ने देश भर में खोले जा रहे 65 हजार पेट्रोल पम्प के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से मांगों को प्रत्यावेदन केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव को देने को कहा है।
नैनीताल, जेएनएन । हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से देश भर में खोले जा रहे 65 हजार पेट्रोल पम्प के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से अपनी सभी मांगों को प्रत्यावेदन केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव को देने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एन एस धनिक की खण्डपीठ में देहरादून की संस्था समाजिक एवं ग्रामीण विकास समिति की जनहित याचिका पर सुनवाई। याचिका में कहा गया है केंद्र सरकार पूरे देश में 65 हजार पेट्रोल पम्प खोल रही है। इनके खुलने से पर्यावरण प्रदूषण और अधिक बढ़ जाएगा। जहां सरकार पेट्रोल पम्प खोल रही है यदि इसकी जगह ऊर्जा के अन्य साधनों पर खर्च करे तो प्रदूषण की समस्या से निजात मिल सकती है। सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने, इलेक्ट्रिक कार चलाने, बिजली की क्षमता बढ़ाने आदि पर फोकस किया जाना चाहिए। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह कहा कि ये काम तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ही कर सकती है इसलिए समस्त मांगो को सचिव पेट्रोलयम केंद्र सरकार को दें।
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