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धोखाधड़ी मामले में जेल पहुंचे पाइलट बाबा की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में जेल गए पाइलट बाबा की जमानत याचिका में सुनवाई करते हुए अगली तिथि 12 अप्रैल की नियत की है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 09 Apr 2019 03:25 PM (IST)Updated: Tue, 09 Apr 2019 03:25 PM (IST)
धोखाधड़ी मामले में जेल पहुंचे पाइलट बाबा की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
धोखाधड़ी मामले में जेल पहुंचे पाइलट बाबा की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

नैनीताल, जेएनएन । हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में जेल गए पाइलट बाबा की जमानत याचिका में सुनवाई करते हुए अगली तिथि 12 अप्रैल की नियत की है। तब तक आइओ से एफआईआर की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी के एकलपीठ में हुई।

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मामले के अनुसार गौजाजाली निवासी हरीश पाल ने ज्योलिकोट थाने में 25 नवम्बर 2008 को एक तहरीर इस आशय से दर्ज कराई थी कि आइकवा इंटरनेशनल एजुकेशन द्वारा तल्ला गेठिया में कम्यूटर सन्‍चालन करने के लिए उनको पचास हजार पांच सौ रूपये देने का आस्वाशन हिमांशु राय, पाइलट बाबा, इशरत खान व अन्य ने दिया था, लेकिन उनको वह रकम नहीं दी गयी जिसकी वजह से उन्होंने इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पूर्व में जिला एवं सत्र न्यायधीश नैनीताल की कोर्ट ने पायलट बाबा को जेल भेज दिया था जिसके खिलाफ उन्होंने जमानत के लिए हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।

पाइलट बाबा का अपनी जमानत याचिका में कहा है कि वह 6 दिसम्बर 2006 से 4 जनवरी 2007 तक इण्डिया से बाहर टोकियो मे थे। हिमांशु राय द्वारा उनकी सोसायटी के रजिस्ट्रेशन करने हेतु 19 दिसम्बर 2006 को फार्म खरीदा था और 20 दिसम्बर को उनके फर्जी हस्ताक्षर करके 22 दिसम्बर 2006 को सोसायटी का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया था। जब उनको 2010 में इसका पता चला तो उन्होंने रजिस्ट्रार चिट फंड सोसायटी में इसकी शिकायत की। जिस पर रजिस्ट्रार ने 24 सितम्बर 2010 हिमांशु राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश एसएचओ मुखानी को दिया, परन्तु इस पर एसएचओ द्वारा आगे कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

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