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    नैनीताल में घर बैठे भी बना सकेंगे पालतू कुत्तों का लाइसेंस, बन रही ऑनलाइन वेबसाइट

    Updated: Sun, 23 Nov 2025 05:11 PM (IST)

    नैनीताल में पालतू कुत्तों का लाइसेंस अब ऑनलाइन बनेगा, पालिका कार्यालय जाने की जरूरत नहीं। नगर पालिका वेबसाइट बना रही है, जहाँ लाइसेंस और कर जमा होंगे। कुत्तों के काटने की घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पंजीकरण शुल्क 500 रुपये है। खतरनाक नस्ल के कुत्तों के लिए शपथ पत्र देना होगा। वेबसाइट जनवरी तक तैयार हो जाएगी।

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    जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर में पालतू कुत्तों का लाइसेंस बनाने के लिए अब पालिका कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लोग घर बैठे भी कुत्तों का लाइसेंस बना सकेंगे। नगर पालिका कुत्तों समेत तमाम तरह के लाइसेंस बनाने व कर जमा करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट विकसित करने की कवायद में जुटी हुई है। शहर में लोगों को कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए पालिका ने पालतू कुत्तों के लाइसेंस
    व्यवस्था को भी वेबसाइट से जोड़ने का निर्णय लिया है।

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    बता दे कि शहर में कुत्तों को पालने के लिए उनका पंजीकरण कराने की व्यवस्था है। नगर पालिका में 500 रुपये शुल्क अदा कर पालतू कुत्तों का लाइसेंस जारी किया जाता है। लेकिन इस वर्ष पालतू कुत्तों के पंजीकरण में कमी आई है। जिसके विपरित लोगों को कुत्तों द्वारा काटने के मामले बढ़ रहे है। जिसे देखते हुए अब नगर पालिका ने लोगों को इसको लेकर जागरुक करने व लाइसेंस व पंजीकरण व्यवस्था को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है।

    ईओ रोहिताश शर्मा ने बताया कि नगर पालिका द्वारा भवन, सफाई कर जमा करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट बनाई जा रही है। जिसमें विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, पंजीकरण के साथ पालतू कुत्तों के लाइसेंस बनाने का स्लॉट भी बनाया जाएगा। वेबसाइट में जाकर लोग घर बैठे ही कर जमा करने से लाइसेंस बनाने समेत तमाम कार्य कर सकेंगे। बताया कि जनवरी तक वेबसाइट बनकर तैयार हो जाएगी।

    खतरनाक नस्ल होने पर देना होगा शपथ पत्र

    ईओ ने बताया कि अब तक पालिका की ओर से जारी किये जाने वाले पालतू कुत्तों के लाइसेंस में कुत्तों की नस्ल समेत अन्य जानकारियों का उल्लेख नहीं होता था। जिससे कभी किसी व्यक्ति के पालतू कुत्ते द्वारा किसी को काट लेने पर उसकी पहचान मुश्किल हो जाती थी। समस्या को देखते हुए ऑनलाइन माध्यम से किये गए आवेदनों में कुत्तों की नस्ल, उनका रेबीज टीकाकरण, रंग समेत अन्य जानकारी देने वाले लोगों को ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। बताया कि खतरनाक नस्ल के कुत्ते पालने वाले स्वामियों को नगर पालिका में शपथ पत्र भी जमा करना होगा।

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