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निष्क्रिय 252 गैर सरकारी संगठनों को नोटिस, जवाब नहीं आने पर निरस्त होगा रजिस्ट्रेशन

जिले में तमाम ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं जो निष्क्रिय हो चुके हैं। अगर कुछ काम कर भी रहे हैं तो फर्म सोसाइटीज एंड चिट कार्यालय के पास इनकी कोई सूचना नहीं है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sat, 20 Apr 2019 01:39 PM (IST)Updated: Sat, 20 Apr 2019 01:39 PM (IST)
निष्क्रिय 252 गैर सरकारी संगठनों को नोटिस, जवाब नहीं आने पर निरस्त होगा रजिस्ट्रेशन
निष्क्रिय 252 गैर सरकारी संगठनों को नोटिस, जवाब नहीं आने पर निरस्त होगा रजिस्ट्रेशन

हल्द्वानी, जेएनएन : जिले में तमाम ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं, जो निष्क्रिय हो चुके हैं। अगर कुछ काम कर भी रहे हैं तो फर्म सोसाइटीज एंड चिट कार्यालय के पास इनकी कोई सूचना नहीं है। ऐसे में जिले के 252 निष्क्रिय पड़ चुकी गैर सरकारी संगठनों को नोटिस थमा दिया गया है। जवाब नहीं मिलने पर इनके पंजीकरण को निरस्त किया जा सकता है।

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जिले में 16 साल बाद हुआ ऑडिट
जिले में लगभग छह हजार संस्थाएं पंजीकृत हैं, लेकिन इनका ऑडिट नहीं हुआ था। वर्ष 2018 में 16 साल बाद ऑडिट हुआ। इस ऑडिट के बाद पता चला कि करीब 252 संस्थाओं के बारे में लंबे समय से कोई सूचना नहीं है।

प्रतिदिन देनी पड़ती है ऑडिट रिपोर्ट 
चैरिटेबल सोसाइटी (एनजीओ) को प्रतिवर्ष आय-व्यय का हिसाब देना होता है। साथ ही प्रत्येक पांच वर्ष बाद अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होता है। इसके बावजूद तमाम संस्थाएं नियमों का पालन नहीं कर रही हैं।

महंगा हुआ पंजीकरण कराना
अब चिट एंड फंड कार्यालय में गैर सरकारी संगठन पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन फार्म भरना होता है। साथ ही अब शुल्क भी 5550 रुपये हो चुका है। 

बिजनेस के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते 
सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत गैर सरकारी संस्थाएं पूरी तरह अलाभकारी हैं। इसके तहत बिजनेस नहीं किया जा सकता है। बिजनेस के रूप में इस्तेमाल होने की शिकायत और जांच के बाद संस्था का पंजीकरण रद करने की प्रक्रिया भी है।

जवाब आने पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी
शिवानी पांडे, उप निबंधक, फर्म सोसाइटीज एंड चिट ने बताया कि जिन्होंने लंबे समय से रिन्यूवल नहीं कराया है। ऐसी संस्थाओं को नोटिस भेजा गया है। नोटिस का जवाब आने पर निर्धारित नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। 

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