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    Nainital News: नैनीताल के होटल में हत्या का मामला- दूसरे पति ने ही सल्फास देकर की इरम की हत्या, जानिए क्यों?

    By Jagran NewsEdited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 21 Aug 2023 12:05 AM (IST)

    तल्लीताल स्थित होटल में मुरादाबाद की इरम खान की हत्या उसके साथ आए युवक मोहम्मद गुलजार ने ही सल्फास देकर की थी। पुलिस जांच में गुलजार इरम का दूसरा पति ...और पढ़ें

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    बिसरा रिपोर्ट में मौत सल्फास सेवन से होने की पुष्टि हुई है।

    नैनीताल [जागरण संवाददाता]: तल्लीताल स्थित होटल में मुरादाबाद की इरम खान की हत्या उसके साथ आए युवक मोहम्मद गुलजार ने ही सल्फास देकर की थी। पुलिस जांच में गुलजार इरम का दूसरा पति निकला। इरम की ओर से निकाह के बाद मुरादाबाद में दर्ज दुष्कर्म का मुकदमा वापस लेने को आरोपित दबाव बना रहा था। राजी न होने पर नैनीताल लाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपित को जेल भेज दिया गया है।

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    एक अगस्त को तल्लीताल के होटल में लालनगरी, मुरादाबाद निवासी इरम खान का शव बरामद हुआ था। तब उसे साथ लेकर आया युवक फरार हो गया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दूसरे दिन परिजनों को सौंपा। 

    इधर, मृतका की बहन फरहीन वारसी की ओर से थाने में तहरीर देकर मोहम्मद गुलजार और उसके तीन साथियों पर अपहरण और हत्या के आरोप लगाए गए। पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी कर जांच शुरू की गई। 

    गुलजार की तलाश कर रही थी पुलिस

    पुलिस आरोपी गुलजार की तलाश कर रही थी तभी वह अपने अधिवक्ता साथी को लेकर तल्लीताल थाने पहुंच गया। तब आरोपित के विरुद्ध ठोस साक्ष्य न मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट न होने से पुलिस ने बयान लेकर उसे छोड़ दिया। इस बीच जांच के लिए मृतका का बिसरा प्रयोगशाला में भेजा गया था। 

    रविवार को सीओ विभा दीक्षित ने बताया कि बिसरा रिपोर्ट में मौत सल्फास सेवन से होने की पुष्टि हुई है। इस पर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद गुलजार पुत्र सादिक निवासी करूला रहमत नगर, गली नंबर चार, निकट गुलाम रसूल मस्जिद थाना कटघर, मुरादाबाद को गिरफ्तार कर लिया।

    पूर्व का मुकदमा वापस लेने के दबाव में कर दी हत्या

    पुलिस जांच और पूछताछ में सामने आया कि आरोपित गुलजार ने इरम खान के साथ 2020 में निकाह किया था। पुलिस ने दोनों का निकाह कराने वाले मौलवी के बयान दर्ज करके भी इसकी पुष्टि की। मगर बाद में इरम खान की ओर से मोहम्मद गुलजार के विरुद्ध मुगलपुरा थाने में दुष्कर्म, अप्राकृतिक संबंध बनाने, गर्भपात कराने, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी (धारा 376, 377, 313, 504, 506 और आईटी एक्ट) के तहत प्राथमिकी कराई थी। 

    इसके बाद वह रहने के लिए मायके लालनगरी चली आई थी। इसके बाद से ही आरोपी इरम खान पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा था। 31 जुलाई को दोनों नैनीताल पहुंचे और मुकदमा वापस लेने की बात नहीं बनने पर मोहम्मद गुलजार ने इरम की जान ले ली।