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शहर यूनीपोल, होर्डिंग लगाने वाली कंपनी 1.22 करोड़ का जुर्माना

शहर में लगने वाले यूनीपोल, होर्डिंग आदि की धनराशि जमा नहीं करने पर नगर निगम प्रशासन ने संबंधित कंपनी को अंतिम नोटिस जारी किया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 11 Jan 2019 03:08 PM (IST)Updated: Fri, 11 Jan 2019 06:55 PM (IST)
शहर यूनीपोल, होर्डिंग लगाने वाली कंपनी 1.22 करोड़ का जुर्माना

हल्द्वानी, जेएनएन : शहर में लगने वाले यूनीपोल, होर्डिंग आदि की धनराशि जमा नहीं करने पर नगर निगम प्रशासन ने संबंधित कंपनी को अंतिम नोटिस जारी किया है। कंपनी से तीन दिन में 1.22 करोड़ रुपये किराया जमा कराने को कहा गया है।

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शहर में होर्डिंग, यूनीपोल आदि लगाने के लिए पिछले साल अप्रैल में गाजियाबाद की मिडास प्राइवेट लिमिटेड के नाम टेंडर हुआ था। कंपनी को तिकोनिया से काठगोदाम व मंडी तक दो अलग-अलग हिस्सों में यूनीपोल, होर्डिंग लगाने का टेंडर दिया गया था। नियमानुसार कंपनी को छह-छह माह में किस्त जमा करानी थी। दूसरी किस्त जमा कराने की समय सीमा 25 दिसंबर थी। कंपनी ने दो सप्ताह का अतिरिक्त समय बीतने के बाद कंपनी को अंतिम नोटिस दिया है। नगर आयुक्त सीएस मर्तोलिया ने बताया कि कंपनी तीन दिन में किराया जमा नहीं करती तो कार्रवाई होगी।

करोड़ों की कमाई, किराया देने में ढिलाई

नगर निगम ने होर्डिंग, यूनीपोल लगाने की अनुमति नैनीताल रोड व बरेली रोड पर दी है, लेकिन शहर में चारों तरफ इसका अवैध कारोबार धड़ल्ले से चलता है। रामपुर रोड, कालाढूंगी रोड, नहर कवङ्क्षरग पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर राजस्व को मोटा चूना लगाया जाता है। वहीं, इस कारोबार में लिप्त लोग खुद करोड़ों के वारे-न्यारे करते हैं।

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