Updated: Wed, 27 Nov 2024 11:03 AM (IST)
Uttarakhand News हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में एक शख्स ने निकाह के 16 साल बाद अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। इस मामले में बनभूलपुरा थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी ने बताया कि तहरीर के आधार पर समी आलम उसकी मां जरीना बहन गुड़िया भाई दानिश बहन साईस्ता के विरुद्ध मारपीट व तीन तलाक अधिनियम के तहत प्राथमिकी कर ली है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। निकाह के 16 साल बाद पति-पत्नी का रिश्ता अवैध संबंध के चक्कर में टूट गया। मामला बनभूलपुरा थाना क्षेत्र का है। महिला के भाई का आरोप है कि जीजा ने नशे की चार गोलियां निगल लीं। हालत बिगड़ने पर स्वजन अस्पताल ले गए। अस्पताल से घर पहुंचते ही जीजा ने बहन को तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने महिला के पति समेत पांच लोगों पर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी कर जांच शुरू कर दी है।
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गौजाजाली के जोशी विहार निवासी मो. समीर ने पुलिस को बताया कि 16 वर्ष पहले उनकी बहन रीना का निकाह वारसी कालोनी बनभूलपुरा निवासी समी आलम से हुआ था। जिनकी दो बेटियां हैं। आरोप है कि समी आलम शादी के दो वर्ष बाद किसी लड़की को लेकर भाग गया, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था। मांफी मांगने पर घरवालों ने माफ भी कर दिया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया।
महिला से अवैध संबंध जारी रखने पर आए दिन घर में झगड़ा होने लगा। समी खुद को पत्रकार बताकर बहन को धमकाता रहा। मारपीट की और घर छोड़कर जाने को कहा। छह नवंबर को समी आलम घर आया और बहन से फिर मारपीट कर दी। जानकारी मिलने पर वह अगले दिन बहन को घर ले आया। आठ नवंबर को समी जबरन उनके घर में घुस गया और तोड़फोड़ की। बहन को धमकाया कि अगर घर नहीं आई तो तलाक दे दूंगा। इस पर बहन दोपहर में अपने घर पहुंच गई।
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इस दौरान बनभूलपुरा के एक व्यक्ति ने बताया कि समी आलम ने दूसरा निकाह कर लिया है। नौ नवंबर को रीना ने इस संबंध में समी से बात की तो उसने एक शीशी से चार गोलियां निकालकर खा लीं और स्वजन को बताया कि उसने जहर खा लिया है।
पत्नी को दिया तीन तलाक
तबीयत बिगड़ने पर उसे बेस अस्पताल के बाद एसटीएच ले गए। डॉक्टर ने बताया कि समी ने जहर नहीं, नशे की गोलियां खाई हैं। युवक का कहना है कि 10 नवंबर को जब समी अस्पताल से घर पहुंचा तो उसने बहन को तीन बार तलाक, तलाक, तलाक बोल दिया। इसके बाद घर से निकाल दिया। बनभूलपुरा थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी ने बताया कि तहरीर के आधार पर समी आलम, उसकी मां जरीना, बहन गुड़िया, भाई दानिश, बहन साईस्ता के विरुद्ध मारपीट व तीन तलाक अधिनियम के तहत प्राथमिकी कर ली है।
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