Uttarakhand News: शादी समारोहों के दौरान पुलिस-प्रशासन के आदेश का बजा 'बैंड', सड़कें हो रहीं जाम
हल्द्वानी में शादी समारोहों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बारात में बैंड और डीजे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है साथ ही रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके अलावा बैंक्वेट हॉल संचालकों को शादी समारोह की जानकारी पुलिस को देनी होगी और रात 12 बजे तक खाने का आयोजन पूरा करना होगा।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी व एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने 12 दिन पहले बैंक्वेट हाल संचालकों व बैंड संचालकों के साथ बैठक की थी। जिसमें कहा था कि बारात लेकर आने वाला दूल्हा बैंक्वेट हाल के गेट पर रिबन नहीं काटेगा। रिबन बैंक्वेट हाल के गेट से 30 मीटर अंदर काटना होगा। बैंक्वेट हाल से 50 मीटर से अधिक दूरी से बारात निकलेगी। मगर अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं हो रहा। कई किलोमीटर दूर से बैंड बजाकर बारात निकल रही है।
आदेश का पालन नहीं होने से नाराज एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने सोमवार देर रात सभी थानाध्यक्षों को पत्र भेजा है और नियमों का पालन सख्ती से करवाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को बैंक्वेट हाल संचालकों व बैंड बाजा वालों के संग बैठक की थी। इसके बावजूद देखने में आ रहा है कि इस आदेश का पालन सख्ती से नहीं हो पा रहा है।
एसपी सिटी ने दो टूक कहा है कि शादी समारोह में सम्मलित होने वालों व्यक्तियों के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था बैंक्वेट हाल स्वामी को करनी होगी। रोड पर किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा नहीं किया जाएगा। बारात के दौरान बैंड के साथ साउंड ट्राली का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। बैंक्वेट हाल स्वामी शादी समारोह की जानकारी तिथिवार सूचना बनाकर निकट के थानों में देंगे।
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रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा और उससे पहले डीजे का साउंड 70 डेसीबल से ऊपर नहीं होगा। बारात शुरू करने का स्थान बैंक्वेट हाल से 500 मीटर की परिधि से अधिक नहीं होगा। खासकर बैंक्वेट हाल के गेट पर दूल्हा रिबन नहीं काटेगा। गेट पर रिबन काटता कोई मिला तो पुलिस दूल्हा पक्ष व बैंक्वेट हाल संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करेगी।
रात 12 बजे तक बराती व घराती खा लें खाना
एसपी सिटी ने कहा है कि शादी समारोह में देर रात तक खाने का आयोजन हो रहा है। बैंक्वेट हाल संचालन तय कर लें कि रात को 12 बजे तक बराती व घराती दोनों पक्ष खाना खा लें। इसके बाद बाकी आयोजन किए जा सकते हैं। इन सब के इतर अग्निशमन के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। साथ ही कैटरिंग का काम करने वालों को हर हाल में फूड सेफ्टी विभाग से कैटरिंग का लाइसेंस लेना होगा।
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आतिशबाजी सावधानी से करें, लेकिन सड़क जाम न हो
पुलिस ने कहा है कि शादी समारोह में लोग खुशी जताने के लिए आतिशबाजी करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि इससे जनहानि का खतरा रहता है। बारात के दौरान इस बात का ध्यान रखना होगा कि आतिशबाजी से किसी को काेई नुकसान न हो और सड़क पर बरातियों के नाचने से जाम न लगे।
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