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लोकसभा प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन को फिर मिली हाईकोर्ट में चुनौती

भाजपा के हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन को एक बार फिर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 09 Apr 2019 01:53 PM (IST)Updated: Tue, 09 Apr 2019 01:53 PM (IST)
लोकसभा प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन को फिर मिली हाईकोर्ट में चुनौती
लोकसभा प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन को फिर मिली हाईकोर्ट में चुनौती

नैनीताल, जेएनएन । भाजपा के हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन को एक बार फिर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। निर्दलीय मनीष वर्मा ने अब नामांकन पत्र खारिज करने के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दायर कर चुनौती दी।

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हरिद्वार से निर्दलीय प्रत्याशी  मनीष वर्मा ने याचिका दायर कर कहा था कि रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन में कई गलतियां हैं। साथ ही उनके द्वारा कई तथ्य छुपाए हैं और नामांकन में गलत दस्तावेज लगाए हैं। निशंक का नामांकन रद्द किया जाना चाहिए । निशंक के अधिवक्ता द्वारा इसका विरोध किया गया और कोर्ट को बताया कि संविधान के अनुच्छेद  80 ओर 81 के तहत चुनाव से पहले कोई भी याचिका दायर नहीं की जा सकता। याचिका में यह भी कहा कि चुनाव आयोग, राज्य सरकार और चुनाव करवा रही एजेंसियो को पार्टी नही बनाया जा सकता लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा राज्य सरकार चुनाव आयोग समेत चुनाव की सभी एजेंसियों को पक्षकार बनाया गया है लिहाजा याचिका को खारिज किया जाए। पूर्व में मामले को सुनने के बाद न्यायाधीश आलोक सिंह की एकल पीठ याचिकाकर्ता की याचिका को अपरिपक्व मानते हुए खारिज कर दी थी। आज याचिकाकर्ता ने विशेष अपील दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनोती दी है, मामले में 12 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।

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