तांत्रिक की हत्या में दो को आजीवन कारावास की सजा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की कोर्ट ने तांत्रिक की साजिशन हत्या करने मामले में दोषी दो अभियुक्तों को आजीवन करावास व पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
नैनीताल, [जेएनएन]: जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की कोर्ट ने तांत्रिक की साजिशन हत्या करने मामले में दोषी दो अभियुक्तों को आजीवन करावास व पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
उल्लेखनीय है 15 जनवरी 2011 में काशीपुर रोड रामनगर में एक अज्ञात शव मिला। इसकी सूचना पर शाहपुरा, थाना टांडा, रामपुर निवासी इकराम हुसैन पहुंचा और शव की शिनाख्त भाई इंतजार हुसैन पुत्र अब्दुल सलाम के रूप में की।
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पुलिस ने जांच के बाद नाजिर हुसैन पुत्र कलुवा निवासी रदपुरा, ठाकुरद्वारा हाल निवासी ढेला बस्ती लक्ष्मीपुर थाना काशीपुर, उधमसिंह नगर, रईश पुत्र जीशान पुत्र अकबर, निवासी बिजड़ा धोबिपुरा, थाना मिलक रामपुर को गिरफ्तार किया।
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अभियोजन की ओर से डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा 14 गवाह पेश किये गए। सुबूत अभाव में एक आरोपी को दोषमुक्त करार किया गया है।
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