नौ साल की मासूम की हत्या कर लूट करने वाले तीन दोषियों को आजीवन कारावास nainital news
सितारगंज में नौ साल की मासूम की हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन लोगों को प्रथम अपर जिला जज संजीव कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
रुद्रपुर, जेएनएन : सितारगंज में नौ साल की मासूम की हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन लोगों को प्रथम अपर जिला जज संजीव कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, चौथा आरोपित अभी भी फरार चल रहा है।
2013 में वारदात को दिया था अंजाम
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने बताया कि उकरौली, सितारगंज निवासी जसवंत सिंह पुत्र दयाल सिंह ने एक अप्रैल 2013 को तहरीर सौंपकर कहा था कि उसका भाई बख्तावर सिंह अपने परिवार के साथ पास में ही रहता है। उसके घर में पीलीभीत, पूरनपुर निवासी कन्हैया पुत्र लल्लू सिंह अपनी पत्नी और साली के साथ किराए में रहता था। एक अप्रैल की दोपहर भाई बख्तावर सिंह रिश्तेदारी में बिलासपुर गया हुआ था। घर में उसकी दो पुत्री नौ वर्षीय ज्योति, सात वर्षीय गुरप्रीत कौर और पुत्र राजदीप ही थे। इसी बीच कन्हैया उसके भाई बख्तावर के घर गया और राजदीप को ठंडा पिलाने के बहाने दुकान पर छोड़ आया। इसके बाद वह दोबारा घर आया और ज्योति का गला दबाकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर कमरे में बंद कर दिया, जबकि गुरप्रीत को भी डरा धमकाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया था। बाद में घर से नगदी और जेवरात लूट ले गया।
कन्हैया ने वारदात कबूलने के साथ फरार दोस्तों के नाम बताए
दोपहर तीन बजे के आसपास जब वह भाई बख्तावर के घर गया। कमरा खोला तो ज्योति कौर मृत पड़ी हुई थी। गुरप्रीत भी दूसरे कमरे में सहमी थी। पूछताछ में गुरप्रीत ने पूरी घटना बताई। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या और लूट का केस दर्ज कर तीन अप्रैल 2013 को कन्हैया को सितारगंज से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उसने घटना की बात कबूल करते हुए अपने फरार साथियों का नाम पीलीभीत, पूरनपुर निवासी अनिल पुत्र छेदालाल, टिंकू पुत्र कल्लू कश्यप और गोरखपुर निवासी रोहित बताया। बाद में पुलिस ने कन्हैया की निशानदेही पर अनिल के घर से लूटे गए 1.75 लाख रुपये की नगदी और जेवरात बरामद कर लिए।
तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बाद में अनिल ने न्यायालय में आत्मसमपर्ण किया, जबकि ङ्क्षटकू को पुलिस बी वारंट पर फरीदाबाद जेल से पकड़कर ले आई। तब से तीनों जेल में बंद हैं और रोहित फरार चल रहा है। इधर, मामला प्रथम अपर जिला जज संजीव कुमार की अदालत में चला। गवाह और बयानों के आधार पर प्रथम अपर जिला जज संजीव कुार ने हत्या और लूट के तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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