Lockdown: बिना पास दिल्ली से बागेश्वर पहुंची बस, चालक-परिचालक व पांच यात्रियों पर मुकदमा
दिल्ली से निजी बस पांच सवारियों को बिना अनुमति के लेकर यहां पहुंच गई। पुलिस ने चालक-परिचालक और पांच यात्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बागेश्वर, जेएनएन : कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए पुलिस मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। दिल्ली से निजी बस पांच सवारियों को बिना अनुमति के लेकर यहां पहुंच गई। पुलिस ने चालक-परिचालक और पांच यात्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यात्रियों को 14 दिन के संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया है।
एससी के आदेश पर पुलिस कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को वाहन संख्या-यूपी नंबर की बस के चालक-परिचालक बिना अनुमति के यहां पहुंचे। उन्होंने आदेशों का उल्लंघन कर दिल्ली से पांच यात्रियों को यहां पहुंचा दिया। पुलिस ने चालक मुकेश कुमार पुत्र कोमल कुमार निवासी कल्लू पुला, मालीवाड़ा चौक थाना कविनगर, जिला गाजियाबाद (उप्र), परिचालक इमरान खान पुत्र इस्माइल खान निवासी केलाभट्टा, रमज़ान का होटल, कोतवाली घंटाघर, जिला गाज़ियाबाद (यूपी) के खिलाफ बिना अनुमति के वाहन को दिल्ली से बागेश्वर लाने पर मुकदमा दर्ज किया। इसके अलावा बस में बैठे यात्री रोहित कुमार पुत्र गोविंद राम उम्र 23 वर्ष, पंकज कुमार पुत्र जोगा राम उम्र 22 वर्ष, वीरेंद्र चंद्र पुत्र मोहन राम उम्र 26 वर्ष, प्रदीप कुमार पुत्र तिलराम उम्र 24 वर्ष, सभी निवासी भतौड़ा, खुनोली, बागेश्वर, कमल कुमार पुत्र तेज राम उम्र 20 वर्ष निवासी बैडा मझेड़ा थाना कपकोट को मेडिकल परीक्षण के बाद संस्थागत क्वारंटाइन किया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धारा 188/269 आइपीसी व 51 ख आपदा प्रबंधन अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया। कोतवाल डीआर वर्मा ने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है।
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