Uttarakhand News: किच्छा नगरपालिका चुनाव मामला, हाई कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण
नैनीताल हाई कोर्ट ने किच्छा नगरपालिका चुनाव संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने एसडीएम से पूछा कि किच्छा नगरपालिका से सिरौलीकलां के चार वार्ड क्यों अलग किए गए। कोर्ट ने प्रस्तावित पालिका की जनसंख्या और सर्वे रिपोर्ट गुरुवार को पेश करने को कहा। याचिकाकर्ता ने कहा कि पालिका चुनाव न होने से विकास कार्य रुके हैं और चुनाव कराने के निर्देश जारी करने की प्रार्थना की है।

जासं, नैनीताल। हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में नगरपालिका चुनाव करवाने को लेकर दायर जनहित याचिका सहित अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान पेश एसडीएम से पूछा कि किच्छा नगरपालिका से सिरौलीकलां के चार वार्ड को अलग क्यों कर दिया गया जबकि पहले इनको शामिल किया गया था, अब चार वार्ड शामिल कर नई नगर पालिका बनाई जा रही है।
कोर्ट ने पूछा कि प्रस्तावित पालिका की जनसंख्या, भू क्षेत्र कितना और सर्वे रिपोर्ट क्या है, गुरुवार को कोर्ट में पेश करें। मामले में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। उधम सिंह नगर के सिरोलीकलां ग्राम निवासी मोहम्मद यासीन सहित अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि किच्छा नगर पालिका का विस्तारीकरण वर्ष 2018 में हुआ था।
बाद में सिरौलीकलां, बंडिया, देवरिया व आजादनगर को भी शामिल किया गया था। 2018 में ही नगर पालिका के चुनाव हुए, सिरौलीकलां क्षेत्र में तीन वार्ड 18. 19 व 20 व कुछ क्षेत्र वार्ड नंबर 17 को भी किच्छा पालिका में ही शामिल किया गया लेकिन एकाएक हटा दिया गया। कोर्ट के आदेश पर फिर से शामिल कर लिया है। सिरौलीकलां नगर पालिका किच्छा में विगत सालों से शामिल है।
नगर पालिका की ओर से इस क्षेत्र में अभी तक लगभग 5 करोड़ के विकास कार्य किये जा चुके है जबकि वर्तमान में सिरौलीकलां को किच्छा नगर पालिका से पृथक किया जा रहा है, जिसका सिरौलीकलां क्षेत्रवासी विरोध करते है।
ग्रामीण चाहते हैं कि सिरौलीकला किच्छा पालिका में ही शामिल रहे। याचिकाकर्ता का कहना था कि पालिका चुनाव नहीं होने से जरूरी कार्य नहीं हो पा रहे है। याचिका में चुनाव करवाने के दिशा-निर्देश जारी करे की प्रार्थना की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।