जसपुर नगर पालिका की अध्यक्ष मुमताज बेगम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत nainital news
हाईकोर्ट ने ऊधम सिंह नगर के जिला निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिया है कि बिना जसपुर नगर पालिका की अध्यक्ष मुमताज बेगम का पक्ष सुने कोई भी फाइनल आदेश पारित नहीं कर सकते हैं।
नैनीताल, जेएनएन : जसपुर नगर पालिका की अध्यक्ष मुमताज बेगम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ऊधम सिंह नगर के जिला निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिया है कि बिना चेयरमैन का पक्ष सुने कोई भी फाइनल आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की कार्रवाई के बाद मुमताज बेगम की कुर्सी जाने का खतरा पैदा हो गया था।
2018 में जसपुर निवासी मुमताज बेगम नगर पालिका अध्यक्ष बनी थी। इस दौरान जसपुर निवासी अनीश द्वारा निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की गई कि मुमताज का नाम बदायूं की इस्लामनगर नगर पंचायत में भी बतौर मतदाता दर्ज है। जिसको छिपाकर उन्होंने यहां भी चुनाव लड़ा है। इस मामले की तहसीलदार ने जांच की तो आरोप गलत पाया गया। इसके बाद राज्य निवाचन आयोग ने फिर इसकी जांच की तो दूसरी रिपोर्ट के आधार पर 26 नवम्बर 2020 को जिला निर्वाचन अधिकारी को नाम काटने के साथ कार्रवाई के निर्देश दे दिए।
राज्य निर्वाचन आयोग के इस फैसले को मुमताज बेगम ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पूर्व की उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से अपना नाम कटवा लिया था। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद आदेश दिया है कि कोई भी अग्रिम कार्रवाई से पहले पालिकाध्यक्ष का पक्ष लेना जरूरी होगा।
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