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    new year celebration होटल व रिसॉर्ट तेज आवाज में नहीं बजा सकेंगे डीजे, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम रखेगी नजर nianital news

    नए साल के जश्न के मौके पर रामनगर के रिसॉर्ट व होटलों में तेज आवाज में डीजे नहीं बज सकेंगे। रात में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम के साथ रिसॉर्ट व होटलों पर नजर रखेगी।

    By Skand ShuklaEdited By: Updated: Tue, 31 Dec 2019 08:16 PM (IST)
    new year celebration होटल व रिसॉर्ट तेज आवाज में नहीं बजा सकेंगे डीजे, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम रखेगी नजर nianital news

    रामनगर, जेएनएन : नए साल के जश्न के मौके पर रामनगर के रिसॉर्ट व होटलों में तेज आवाज में डीजे नहीं बज सकेंगे। शासन द्वारा गठित साइलेंस जोन की टीम रात में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम के साथ रिसॉर्ट व होटलों पर नजर रखेगी। इसके लिए एसडीएम के निर्देशन में तीन टीमें गठित की गई है।कॉर्बेट के वन्य जीवों के आराम में कोई खलल न पड़े, इसके लिए कॉर्बेट पार्क की 500 मीटर की परिधि में शासन द्वारा साइलेंस जोन घोषित किया गया है। साइलेंस जोन कमेटी में एसडीएम अध्यक्ष, कॉर्बेट के वार्डन सचिव, जल संस्थान, सिचाई विभाग, पुलिस, वन प्रभाग व प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। इस परिधि के अंतर्गत आने वाले रिसॉर्ट व होटलों में तेज साउंड के अलावा तेज रोशनी भी नहीं की जा सकती है। दिन में सुबह छह बजे से रात दस बजे तक केवल 50 डेसीबल व रात दस बजे से सुबह छह बजे तक 40 डेसीबल ही साउंड की जा सकती है। इसके अलावा डीजे भी खुले में नहीं बजाए जाएंगे। डीजे बजाने की अनुमति केवल उन रिसॉर्ट को मिली है, जिनके पास साउंड प्रूफ हॉल है ताकि डीजे की आवाज बाहर न जा पाए।

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    एसडीएम हरगिरि गोस्वामी ने साइलेंस जोन के नियमों कापालन करने के लिए रिसॉर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बीते दिनों बैठक की थी। मंगलवार को थर्टी फस्र्ट के जश्न के दौरान साइलेंस जोन के पालन के लिए कॉर्बेट के पार्क वार्डन आरके तिवारी ने ढिकुली, ढेला व मोहान क्षेत्र में रिसॉर्ट पर नजर रखने के लिए तीन टीमें गठित की हैं। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तकनीकी कर्मी भी ध्वनि मापक यंत्र के साथ टीम के साथ रहेंगे। ध्वनि मापक यंत्र से तेज आवाज को मापा जाएगा।

    कॉर्बेट पार्क के वार्डन आरके तिवारी का कहना है कि नजर रखने के लिए रेंजरों के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनाई गई है। जिसमें पुलिस सब इंसपेक्टर व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तकनीकी कर्मी रिसॉर्ट से आने वाली ध्वनि को मापकर रिपोर्ट देंगे। नियम तोडऩे पर संबंधित रिसॉर्ट संचालक पर कार्रवाई की जाएगी।

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