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    बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या का मामला, पीड़ित परिवार को शिफ्ट करने का आदेश

    By Raksha PanthariEdited By:
    Updated: Fri, 31 Aug 2018 05:10 PM (IST)

    उत्तरकाशी में बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या के मामले में हार्इ कोर्ट में सुनवार्इ हुर्इ।पीड़ित परिवार के घर पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए उन्हें शिफ्ट करने के आदेश दिए गए।

    बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या का मामला, पीड़ित परिवार को शिफ्ट करने का आदेश

    नैनीताल, [जेएनएन]: हार्इ कोर्ट ने उत्तरकाशी में 12 साल की किशोरी से दुष्कर्म कर हत्या के मामले में सुनवार्इ की। इस दौरान उन्होंने उत्तरकाशी के जिलाधिकारी को आदेश दिया कि वो पीड़ित परिवार को तत्काल किसी दूसरे घर में शिफ्ट करें। 

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    दरअसल, मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में आया कि पीड़ित परिवार का घर जर्जर हालत में है। जो कभी भी आपदा के दौरान गिर सकता है। कोर्ट ने पूरे मामले को गंभीर मानते हुए डीएम को आदेश जारी कर दिए हैं। 

    वहीं, कोर्ट ने पिछले दिनों सरकार से पूछा था कि मर्डर व रेप जैसे मामलों के लिए उत्तराखंड में कब तक फांसी का प्रावधान करेंगे और राज्य में बाहरी लोगों की जमीन  खरीदने के लिए कब तक कानून बनाएंगे। इसे लेकर जवाब तलब किया। लेकिन सरकार ने कोर्ट से तीन हफ्ते का समय मांगा है। जिसके बाद कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि उत्तरकाशी में 12 साल की किशोरी के साथ रेप के बाद हत्या करने का मामला सामने आया था। जिसके बाद खंडपीठ ने मामले का संज्ञान लेते हुए सरकार को कर्इ निर्देश दिए थे। 

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