चितई गोल्ज्यू मन्दिर में अनियमितता मामले में जांच के लिए सरकार बनाए कमेटी nainital news
हाईकोर्ट ने न्याय के देवता अल्मोड़ा के चितई गोल्ज्यू मन्दिर में अनियमितता मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निस्तारित कर दी।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने न्याय के देवता अल्मोड़ा के चितई गोल्ज्यू मन्दिर में अनियमितता मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निस्तारित कर दी। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि दो माह में निर्णय लेकर मामले में जांच कमेटी गठित करें। साथ ही जिलाधिकारी को निर्देश दिए है की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करें।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में गोल्ज्यू भक्त दीपक रुवाली की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि चितई गोल्ज्यू के मन्दिर में हर साल लाखों का चढ़ावा आता है मगर मंदिर के पुजारी परिवार चढ़ावे की रकम पर अपना अधिकार समझते हैं। याचिका में चितई गोल्ज्यू के मन्दिर का ट्रस्ट बनाने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस मामले पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था । जिस पर कुछ लोग गोल्ज्यू की तरफ से कोर्ट में आए। उनका कहना है कि मन्दिर में अनियमितत हो रही है। इस लिए वहां चढावे और दान की जांच कराई जाए। 2018 में पांच सदस्यों की गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर कहा था कि इस पर विस्तृत नियमावली बनाकर इसे ट्रस्ट बनाया जाए ।
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