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हार्इ कोर्ट का आदेश, जीवन रक्षक दवाइयां दी जाए मुफ्त

हार्इ कोर्ट ने आदेश दिया है कि मरीजों को जीवन रक्षक दवाइयां मुुफ्त में दी जाए और अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त पद भरे जाएं।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Fri, 06 Jul 2018 09:43 PM (IST)Updated: Sun, 08 Jul 2018 05:19 PM (IST)
हार्इ कोर्ट का आदेश, जीवन रक्षक दवाइयां दी जाए मुफ्त
हार्इ कोर्ट का आदेश, जीवन रक्षक दवाइयां दी जाए मुफ्त

नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कुमाऊं मंडल के सभी जिलों में डॉक्टरों के रिक्त पद भरने तथा मरीजों को मुफ्त जीवन रक्षक दवाइयां मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने अस्पतालों के आसपास रोगियों व तीमारदारों के ठहरने के लिए आश्रय स्थल और सराय का निर्माण कराने का भी आदेश दिया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) से कहा गया है कि हर छह माह में सुशीला तिवारी अस्पताल (एसटीएच) का निरीक्षण कर तय करे कि मानकों के अनुसार सुविधाएं हैं अथवा नहीं।

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एसटीएच व मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में अव्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला दिया। साथ ही मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित एसआर कैंसर अस्पताल का दर्जा बढ़ाकर राज्यस्तरीय कैंसर अस्पताल करने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने एसटीएच को 61 एंबुलेंस मुहैया कराने को कहा है। ।

नैनीताल निवासी चंद्रशेखर जोशी की तरफ से दायर इस जनहित याचिका में कहा गया था कि एसटीएच व मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं की कमी का खामियाजा आम मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। सुविधाओं की कमी के चलते मरीजों को रेफर किया जा रहा है। अस्पताल में गरीब मरीजों को दवा नहीं मिलती। लोग बाजार से दवा खरीदने को मजबूर हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए शुक्रवार को इस संबंध में आदेश पारित किए।

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