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पति की पेंशन के लिए संघर्ष करते मौत, पत्नी ने जीती न्यायिक जंग nainital news

नैनीताल जिले के धारी तहसील के बानना गांव की विधवा देवकी देवी ने दिवंगत पति की पेंशन व देयकों के भुगतान की जंग जीत ली है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 28 Feb 2020 11:37 AM (IST)Updated: Fri, 28 Feb 2020 11:37 AM (IST)
पति की पेंशन के लिए संघर्ष करते मौत, पत्नी ने जीती न्यायिक जंग nainital news
पति की पेंशन के लिए संघर्ष करते मौत, पत्नी ने जीती न्यायिक जंग nainital news

नैनीताल, जेएनएन : नैनीताल जिले के धारी तहसील के बानना गांव की विधवा देवकी देवी ने दिवंगत पति की पेंशन व देयकों के भुगतान की जंग जीत ली है। रिटायरमेंट के बाद उसके पति ने पेंशन व देयकों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की तो कोर्ट के फैसले से पहले उसकी मौत हो गई। इसके बाद देवकी ने याचिका में पक्षकार बनाने की अर्जी दाखिल की तो इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ गया। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने आनन-फानन में देवकी देवी के पति की पेंशन व देयकों का पाई-पाई का एकमुश्त भुगतान कर दिया।

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2003 में जूनियर हाईस्कूल देव स्थल से रिटायर्ड हुए थे भूपाल

धारी ब्‍लॉक के बानना गांव की देवकी देवी को 10 साल बाद न्याय मिल ही गया। केस लड़ते लड़ते उनके पति की मौत तक हो गई। दरअसल बनाना निवासी भूपाल दत्त ने 1972 में शिक्षा विभाग में चौकीदार के पद पर नौकरी शुरू की। 2003 में जूनियर हाईस्कूल देव स्थल से रिटायर्ड हो गए। जिसके बाद पेंशन के लिए शिक्षा विभाग के चक्कर काटते रहे। जब विभाग बेपरवाह बना रहा तो 2013 में भूपाल ने कोर्ट की शरण ली। 2016 में केस लडऩे के दौरान भूपाल की मौत हो गई तो उनकी पत्नी देवकी देवी कोर्ट पहुंच गई और खुद ही केस में पक्षकार बन गई। इधर सात अप्रैल 2017 को हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को पेंशन समेत अन्य भुगतान करने का आदेश दिया, मगर शिक्षा महकमे ने आदेश पालन नहीं किया। इसके बाद देवकी देवी ने अवमानना याचिका दायर कर दी तो शिक्षा विभाग ने 11 लाख 55 हजार 474 रुपया पेंशन समेत अन्य देयकों का भुगतान दे दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश बना आधार

दरअसल इस मामले पर जब एकलपीठ ने पेंशन देने का आदेश दे दिया तो शिक्षा विभाग ने फिर पेंशन व देयकों के भुगतान से इन्कार कर दिया और एकलपीठ के आदेश को विशेष अपील दायर कर चुनौती दी।  इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही मामले पर राच्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए एक याची दान सिंह को सभी देयकों का भुगतान करने के आदेश पारित कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के दान सिंह बनाम राच्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में अवमानना की सुनवाई के दौरान कोर्ट में रखा गया तो कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दे दिया। जवाब कोर्ट में आने से पहले ही शिक्षा विभाग ने देवकी देवी को उसके पति की पेंशन समेत अन्य देयकों का भुगतान करने की जानकारी दे दी।

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