हाई कोर्ट ने झबरेड़ा में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने का दिया आदेश
नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकार व डीएम हरिद्वार को आदेश दिया है कि रुड़की के झबरेड़ा में सरकारी जमीन से कब्जा हटाया जाए।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने रुड़की के झबरेड़ा में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के आदेश दिये हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा व जस्टिस मनोज तिवाड़ी की कोर्ट ने तीन हफ्तों के भीतर 30 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों से जमीन को खाली कराने के आदेश दिये हैं।
आपको बता दें झबरेड़ा में चकबंदी हुई थी। इस दौरान चकबंदी अधिकारी ने सार्वजनिक जमीन को एक स्थान पर एकत्र नहीं किया, जमीन कहां पर है इसका भी रिकार्ड नहीं रखा। जिसके बाद ग्राम प्रधान रणवीर सिंह ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि सार्वजनिक उपयोग की जमीन को एक स्थान पर एकत्र किया जाए। इस जमीन पर जो अवैध निर्माण है उसको बेदखल किया जाए।
याचिका में कहा गया है कि करिब 10 हैक्टेयर भूमि यानि 25 एकड़ जमीन पर कब्जा है जिनसे जमीन को खाली कराया जाए। हांलाकि, सरकार की ओर से जो जवाब सोमवार को कोर्ट में दाखिल किया गया। उसमें 30 से ज्यादा लोगों के अतिक्रमण करने को स्वीकार किया गया। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने सरकार व डीएम हरिद्वार को आदेश दिया है कि नोटिस देकर तीन सप्ताह में जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराएं।
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