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    रुड़की में भूमि कब्जाने का मामला: हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश

    By Kishor JoshiEdited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:45 PM (IST)

    नैनीताल हाई कोर्ट ने रुड़की के गन्दासपुर ग्राम सभा की भूमि पर दबंगों के कब्जे के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और अगली सुनवाई 28 नवंबर को तय की। याचिकाकर्ता ने ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जे और जान से मारने की धमकियों की शिकायत की है, जिसके बाद कोर्ट ने सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए।

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    नैनीताल हाई कोर्ट।

    जागरण संवाददाता, नैनीताल: हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिले के रुड़की की गन्दासपुर ग्राम सभा की भूमि पर दबंगों के कब्जा कर फसल उगाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को स्थिति से अवगत कराया गया, लेकिन कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई।

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    अगली सुनवाई 28 नवंबर को 

    अब इस मामले में अगली सुनवाई को शुक्रवार 28 नवंबर की तिथि नियत की है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय खंडपीठ में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश भी दिए।

    दायर की जनहित याचिका 

    गन्दासपुर रुड़की हरिद्वार निवासी मुन्नी देवी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ग्राम सभा की भूमि पर गांव के ही कुछ दबंग लोगों की ओर से लंबे समय से कब्जा कर फसलें उगाई जा रही है, जबकि यह ग्राम सभा की भूमि है।

    प्रशासन ने नहीं की कार्रवाई

    बरसात के समय जब गंगा नदी उफान पर होती है तो पूरा क्षेत्र में पानी भर जाता है, साथ ही गांव की तरफ आ जाता है। जब इसकी शिकायत प्रशासन से की गई तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

    सुरक्षा दिलाने की प्रार्थना की

    उल्टा कई बार जान से मारने के हमले करवा दिए। याचिका में कोर्ट से ग्राम सभा की भूमि को खाली करवाने और उनको जानमाल की सुरक्षा दिलाने की प्रार्थना की है।

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